बिना मानक वाले प्रेशर कूकर बेचना Paytm Mall और Snapdeal को पड़ा महंगा, सीसीपीए ने लगाया मोटा जुर्माना
CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) ने पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील को कस्टर्स को उनकी कीमतों की भरपाई करने और 45 दिनों के भीतर उसी की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है.
सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के जरूरी मानकों और अधिकारों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचने के लिए पेटीएम मॉल पर ये कार्रवाई की है. (ज़ी बिज़नेस)
सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के जरूरी मानकों और अधिकारों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचने के लिए पेटीएम मॉल पर ये कार्रवाई की है. (ज़ी बिज़नेस)
ऑनलाइन पोर्टल पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील (Snapdeal) को अपनी वेबसाइट पर नॉन स्टैंडर्ड प्रेशर कूकर की ऑनलाइन बिक्री भारी पड़ गई. ऐसा करने पर पेटीएम की इकाई पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) यानी सीसीपीए ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के जरूरी मानकों और अधिकारों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचने के लिए पेटीएम मॉल पर ये कार्रवाई की है.
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने किया ट्वीट
खबर के मुताबिक, CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) ने पेटीएम मॉल (Paytm Mall) और स्नैपडील को कस्टर्स को उनकी कीमतों की भरपाई करने और 45 दिनों के भीतर उसी की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी शेयर की है. सरकार अक्सर कस्टमर्स से अपील करती आई है कि आप जब भी कोई सामान खरीदें तो सरकारी मानकों पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदें. इससे क्वालिटी और सेफ्टी में आप धोखा नहीं खाएंगे.
CCPA imposed penalty of ₹ 1,00,000 on Paytm Mall for selling pressure cookers in violation of the compulsory standards and rights of consumers. CCPA has also asked Paytm Mall to reimburse their prices to the consumers and submit a compliance report of the same within 45 days. pic.twitter.com/UrrRl7LnAy
— Consumer Affairs (@jagograhakjago) March 28, 2022
सीसीपीए ने स्नैपडील पर अनिवार्य मानकों के उल्लंघन एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए ₹ 1,00,000 का जुर्माना लगाया है। pic.twitter.com/5xDyYKCpgz
— Consumer Affairs (@jagograhakjago) March 29, 2022
जरूरी बातों के लिए तय हैं नियम
कई प्रेशर कूकर फटने के मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो कूकर नॉन स्डैंडर्ड वाले थे. ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने प्रेशर कूकर के लिए एक मानक तय किए हैं जिसके मुताबिक कंपनियों को उसकी मैनुफैक्चरिंग करनी होती है. बता दें, तौल मशीनों के निर्माण, आयात, बिक्री और मरम्मत के लिए भी कानूनी माप विज्ञान अधिनियम मौजूद हैं. निर्यात को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने को कहा गया है.
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भ्रामक विज्ञापन पर भी विभाग सख्त
बच्चों के बीच बढ़ते मोटापे को लेकर फिक्रमंद उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सेहत के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले जंक फूड से जुड़े विज्ञापनों पर लगाम लगाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में एक बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस बारे में इस महीने एक सुझाव दिया है.
04:24 PM IST