क्या NGT ने खेती के लिए डीजल पंप को बैन कर दिया है, जानिए सच्चाई?
बीतों दिनों दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में ये अफवाह तेजी से फैली कि खेती में खासतौर से सिंचाई के लिए इस्तेमाल वाले डीजल इंजन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने बैन कर दिया है.
एनजीटी का आदेश डीजल वाहनों से जुड़ा है न कि डीजल से चलने वाले कृषि पम्पों से (फोटो- पीआईबी).
एनजीटी का आदेश डीजल वाहनों से जुड़ा है न कि डीजल से चलने वाले कृषि पम्पों से (फोटो- पीआईबी).
बीतों दिनों दिल्ली-एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में ये अफवाह तेजी से फैली कि खेती में खासतौर से सिंचाई के लिए इस्तेमाल वाले डीजल इंजन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने बैन कर दिया है. इसके साथ ही असमाजिक तत्वों ने किसानों पर दूसरे तरह के पंप खरीदने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया. हालांकि अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि एनजीटी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है. सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने से निश्चित रूप से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रिलीज में कहा है, 'ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एनसीआर में किसानों के बीच यह संदेश फैलाया है कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने डीजल कृषि पंपों पर रोक लगा दी है. ऐसा करके वे लोग किसानों को परेशान कर रहे हैं और इस तरह उन्हें नए पंप खरीदने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं.'
No Ban on use of Diesel Agriculture Pumps : @moefcc
— PIB India (@PIB_India) March 8, 2019
Details find ➡️https://t.co/OhQ6QTOMQQ pic.twitter.com/zJzTSctyzw
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, 'एनजीटी की तरफ से अब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एनजीटी ने 7 अप्रैल 2015 को जारी आदेश में सिर्फ यह निर्देश दिया था कि 10 साल से अधिक पुराने किसी भी डीजल वाहन (भारी एवं हल्के) को दिल्ली और एनसीआर में चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.' इस फैसले का खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल इंजन से कोई संबंध नहीं है.
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है, 'इसलिए यह साफ किया जाता है कि यह आदेश डीजल वाहनों से जुड़ा है न कि डीजल से चलने वाले कृषि पम्पों से. सभी राज्य सरकारों और क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सूचना दी जाती है कि वे ऐसी गलत सूचनाओं को रोकना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को परेशानी न हो.'
07:38 PM IST