ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े नए कंज्यूमर राइट्स जान लें, आएगा आपके काम
हर साल के मुकाबले इस साल फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करते वक्त कंज्यूमर के पास ज्यादा अधिकार हैं. दरअसल, इसी साल अगस्त में नए कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट लागू हुए हैं, जो कंज्यूमर को और मजबूत बनाते हैं.
फेस्टिवल सीजन में तो ऑनलाइन शॉपिंग में कई गुना की तेजी आ जाती है. (Pixabay)
फेस्टिवल सीजन में तो ऑनलाइन शॉपिंग में कई गुना की तेजी आ जाती है. (Pixabay)
आज ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं. ई-कॉमर्स (E-Commerce)का कारोबार इस वजह से काफी तेजी से बढ़ रहा है. चाहें आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें या ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping), सब घर बैठे कर सकते हैं. इस ट्रेंड में हाल के वर्षों में तेज इजाफा हुआ है. फेस्टिवल सीजन में तो ऑनलाइन शॉपिंग में कई गुना की तेजी आ जाती है. एक कंज्यूमर के तौर पर आप ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट से खरीदारी करते हैं. क्या आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े कुछ खास अधिकार हैं, जो कंज्यूमर को दिए गए हैं. आपको इसे जरूर समझ लेना चाहिए.
हर साल के मुकाबले इस साल फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग करते वक्त कंज्यूमर के पास ज्यादा अधिकार हैं. दरअसल, इसी साल अगस्त में नए कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट लागू हुए हैं, जो कंज्यूमर को और मजबूत बनाते हैं. इसलिए इस फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग करते समय आपको इन अधिकारों के समझ लेना जरूरी है. यह आपके ही काम आएगा.
ई-कॉमर्स शॉपिंग में ग्राहक के नए अधिकार
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचे जाने वाले सामानों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी सामान किस देश में बना है, यह होना जरूरी है
- सेलर यानी विक्रेता से जुड़ी डीटेल में पता, टेलीफोन नंबर, रेटिंग की जानकारी होनी चाहिए
- खराब/जाली प्रोडक्ट, सर्विस होने पर रिटर्न, रिफंड प्रकिया जरूरी है
- ऑर्डर कैंसल करने पर किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं
- शिकायत मिलने पर ई-कॉमर्स कंपनी की तरफ से 48 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया आनी चाहिए
- शेड्यूल तारीख से देऱी पर डिलीवरी होने पर प्रोडक्ट वापसी का अधिकार
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ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
- ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए 30 दिन में रिफंड की प्रकिया पूरी करना जरूरी है
- जानकारी: डिस्काउंट विक्रेता या ब्रांड दे रहे हैं, न कि ई-कॉमर्स पोर्टल
- गलत प्रोडक्ट/सर्विस से कोई नुकसान होता है मुआवजे का दावा करने का अधिकार कंज्यूमर के पास होगा
- शिकायत मिलने के 90 दिनों के भीतर निर्णय और निपटारा हो जाना चाहिए
03:16 PM IST