अच्छी खबर: सड़क पर सफर होगा और सुरक्षित, डीएल बनवाना भी होगा आसान
सड़क पर चलते समय आपके सफर को सुरक्षित (safe journey) बनाने के लिए मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा फैसला किया है. सरकार जल्द ही नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड (National Road Safety Board) का गठन करने जा रही है.
आपके सफर को और सुरक्षित करने के लिए सरकार जल्द ही नया सेफ्टी बोर्ड बनाने जा रही है (फोटो - रॉयटर्स )
आपके सफर को और सुरक्षित करने के लिए सरकार जल्द ही नया सेफ्टी बोर्ड बनाने जा रही है (फोटो - रॉयटर्स )
सड़क पर चलते समय आपके सफर को सुरक्षित (safe journey) बनाने के लिए मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा फैसला किया है. सरकार जल्द ही नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड (National Road Safety Board) का गठन करने जा रही है. ये बोर्ड आपकी और आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर काम करेगा. नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी (advisory body) होगी जिसके गठन के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (draft notification) जारी कर दिया है.
ये बोर्ड इन पहलुओं पर करेगा काम This board will work on these aspects
नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के कंधे पर होगी बड़ी ज़िम्मेदारी, जिसमे कुछ यूं है -
- सड़क सुरक्षा (road safety) के लिए सही कदम, नई टेक्नोलॉजी (new technology) बताना
- वाहनों की सेफ्टी (vehicle safety), यहां तक कि खराब वाहनों के रिकॉल (recall) पर भी दिशा निर्देश (Fixing guidelines) तय करना
- सेफ्टी इक्विपमेंट (safety equipment) के सही दाम तय करना
- वाहनों के रेजिस्ट्रेशन (vehicle registration) और लाइसेंस जारी (issuing licenses) करने के लिए सरल और पारदर्शी नियम (transparent rules) तय करना
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ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अब पब्लिक और अन्य स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) से अगले 30 दिनों के भीतर सुझाव मंगाए गए हैं, जिसको देखने समझने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा. नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड में एक चैयरमैन के अलावा अधिकतम 7 मेंबर्स होंगे.
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनेगा बोर्ड new Motor Vehicle Act
नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है. पिछले साल लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. एक्ट में संशोधन से सड़क दुर्घटनाओं (road accident) में तेजी से कमी आई है. सरकार का दावा है कि जब से नया कानून लागू हुआ है तब से मार्च 2020 तक 15,000 लोगों की जान बचाने में सरकार कामयाब हुई है.
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02:22 PM IST