महानगरों और बड़े शहरों में पहुंचे 24*7 बिजली सप्लाई, ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया नोटीफिकेशन- जानें क्या है प्लानिंग
New Electricity Rule: ऊर्जा मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन और अन्य गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले कनेक्शन के नियम भी राज्यों से आसान करने को कहा. इन नियमों का सक्षिप्त नाम विद्दुत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2022 है.
New Electricity Rule: देश के कोने-कोने में 24 घंटे सातों दिन बिजली सप्लाई पहुंचे, इसको लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है. मंत्रालय ने Electricity Rule (rights of consumer rules) 2022 में बदलाव किया है, जिसको लेकर नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि, अगले 5 सालों में डीज़ल जेनेरेटर के उपयोग को पूरी तरह बंद करने की दिशा में बड़ा सुधार होना चाहिए.'
मंत्रालय ने बयान जारी कर दी जानकारी
ऊर्जा मंत्रालय ने इसको लेकर 100000 या उससे ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों के लिए आदेश जारी किया है. उन्होंने कंस्ट्रक्शन और अन्य गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले कनेक्शन के नियम भी राज्यों से आसान करने को कहा. इन नियमों का सक्षिप्त नाम विद्दुत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2022 है.
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दरअसल, प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम-2020 में संशोधन कर उपभोक्ता औसत विद्युत व्यवधान आवर्ती सूचकांक बनाने की नई अधिसूचना जारी की गई है.
इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि, 'ऐसे Temporary Connections को prepayment मीटर से बदलने की जरूरत है. वहीं राज्यों के विद्युत कमिशन निगरानी के लिए ऑनलाइन mechanism बनाएं.'
राज्यों में बिजली पहुंचाना होगा आसान
मंत्रालय के अनुसार, यह राज्यों को अपने लिंकेज कोयले का उपयोग खदानों के निकट के संयंत्रों में करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि कोयला परिवहन के बजाय दूर के राज्यों में बिजली पहुंचाना आसान होगा.
प्रदूषण पर लगेगी रोक
केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों-महानगरों में 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई है. वहीं बड़ी बात यह है कि तीन मिनट से ज्यादा ट्रिपिंग होने को व्यवधान माना जाएगा. 24 घंटे बिजली देने के साथ ही अगले पांच वर्ष में ऐसे शहरों से डीजल जनरेशन हटाने को कहा गया है ताकि उनसे होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके.
09:16 AM IST