Maharashtra news: महाराष्ट्र में आज से लागू होंगी सख्त पाबंदियां, नोट कर लीजिए ये नई गाइडलाइन
महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है. महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी. आज 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1मई तक नई पाबंदियां लागू रहेंगी.
Maharashtra news: महाराष्ट्र में आज से लागू होंगी सख्त पाबंदियां, नोट कर लीजिए ये नई गाइडलाइन ( फोटो - प्रतिकात्मक)
Maharashtra news: महाराष्ट्र में आज से लागू होंगी सख्त पाबंदियां, नोट कर लीजिए ये नई गाइडलाइन ( फोटो - प्रतिकात्मक)
महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है. महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी. आज 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1मई तक नई पाबंदियां लागू रहेंगी.
अगर किसी को एक जिले से दूसरे जिले जाना है है तो इसके लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA) से इजाजत लेना होगा. लोकल ट्रेन से सफर करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा.
हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगो के लिए लोकल ट्रेनों और मेट्रो को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है. साथ ही ऑफिस में अब सिर्फ 15% कर्मचारियों को ही बुलाने के निर्देश दिए गए हैं. सचिवालय या सरकारी ऑफिसों में अगर 15% से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाने की जरूरत महसूस की जाती है तो विभाग के प्रमुख इस पर फैसला लेंगे और उन्हें इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी से अनुमति लेनी होगी.
TRENDING NOW
किसी शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को जाने की अनुमति होगी वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए. अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उलंघन करते पाया जाता है तो उस पर 50000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
निजी बसें सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. वहीं अगर कोई बस एक जिले से दूसरे जिले जाती है या एक राज्य से दूसरे राज्य जाती है तो यात्री जहां भी उतरेंगे उनके हाथ पर मुहर लगा कर उन्हें कम से कम 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा जाएगा.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
09:18 AM IST