4 साल के बच्चे को भी पहनना होगा हेलमेट! रद्द हो सकता है लाइसेंस
कर्नाटक के परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक, सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है. इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं.
मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक, टू-व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. (Image-Reuters)
मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक, टू-व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. (Image-Reuters)
कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने राज्य में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) में बड़ा बदलाव किया है. राज्य सरकार ने दोपहिया वाहनों (two-wheeler) पर सभी सवारों के लिए हेलमेट (helmet) पहनना अनिवार्य कर दिया है. नए नियम के मुताबिक, बाइक या स्कूटर पर सवार 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा.
कर्नाटक के परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक, सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है. इनमें 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं. नियमों में साफ कहा गया है कि जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, उस पर जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा.
परिवहन विभाग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने 14 अक्टूबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी. इसके बाद इस नियम को पूरे कर्नाटक में लागू कर दिया गया.
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बता दें कि मोटर वाहन एक्ट (Motor Vehicle Act) के मुताबिक, टू-व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
मोटर व्हीकल (संसोधन) एक्ट, 2019 के अनुसार, बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है. हालांकि कर्नाटक सरकार ने जुर्माने की राशि को कम करके आधा 500 रुपये किया हुआ है.
कर्नाटक में 1.65 करोड़ रजिस्टर्ड टू-व्हीलर्स हैं. बेंगलुरू में 59.9 लाख बाइक रजिस्टर्ड हैं.
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बेंगलुरू ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले महीने ट्रैफिक पुलिस ने यातायात उल्लंघन के 43,141 मामले दर्ज किए और 2.14 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया. इसके बाद 55,717 मामले दर्ज किए गए और 2.35 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया.
04:54 PM IST