सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वजन मशीन बेचने वाली कंपनियों को जारी किया नोटिस, दिया ये सख्त निर्देश
Govt Issues notices to Firms: नोटिस में मैन्युफैक्चरर्स, आयातकों और विक्रेताओं को मॉडल की मंजूरी, विनिर्माण,आयातक, डीलर लाइसेंस और वजन पैमाने के सत्यापन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
कंपनियां नियमों की अनदेखी कर वजन मशीन बेच रही हैं. (Pixabay)
कंपनियां नियमों की अनदेखी कर वजन मशीन बेच रही हैं. (Pixabay)
Govt Issues notices to Firms: सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन मसलन किचन स्केल (रसोई में तौलने की मशीन) बेचने वाले 63 मैन्युफ्क्चरर्स,आयातकों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूछा गया है कि क्या उन्होंने सभी नियामकीय मानदंडों का अनुपालन किया है. ई-कॉमर्स (e-commerce) प्लेटफॉर्म्स पर इन उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद यह नोटिस भेजा है.
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, उपभोक्ता शिकायतों और स्वत: संज्ञान के आधार पर जून से 29 अगस्त के बीच 63 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
दिया ये निर्देश
नोटिस में मैन्युफैक्चरर्स, आयातकों और विक्रेताओं को मॉडल की मंजूरी, विनिर्माण/आयातक/डीलर लाइसेंस और वजन पैमाने के सत्यापन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.
नियमों की अनदेखी कर बेच रहे हैं वजन मशीन
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अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई Suo Moto के आधार पर की गई है. यह देखा गया था कि वजन और माप उपकरणों के कुछ निर्माता/आयातक कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना किचन स्केल और व्यक्तिगत वजन मशीन बेच रहे हैं.
विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अनुसार निर्माताओं और आयातकों को अपने वजन और माप उपकरण के मॉडल, निर्माण लाइसेंस, आयात पंजीकरण और सत्यापन/स्टाम्प के लिए मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है.
05:25 PM IST