15 जनवरी, 2021 से बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने पर एक लाख रुपये तक या आभूषण की कीमत के पांच गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
वर्तमान में 234 जिलों में 892 हॉलमार्किंग केंद्र हैं और देशभर में करीब 3 लाख ज्वेलर्स में से सिर्फ 30,000 ज्वेलर्स BIS में रजिस्टर्ड हैं. (Image- Reuters)