छत्तीसगढ़ और सिक्कम में फिर से लॉकडाउन, राजस्थान में धारा 144 लागू
सिक्किम की राजधानी गंगटोक (Gangtok) में आज से 27 सितंबर, रविवार तक कंप्लीट लॉकडाउन (Complete Lockdown) रहेगा.
रायपुर में 28 सितंबर तक किराना और सब्जी दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी. सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. सिर्फ दवा की दुकानें ही खुलेंगी और पेट्रोल पंपों से भी केवल सरकारी गाड़ियों और एम्बुलेंसों को ही पेट्रोल दिया जाएगा. (File Image-ANI)
रायपुर में 28 सितंबर तक किराना और सब्जी दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी. सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. सिर्फ दवा की दुकानें ही खुलेंगी और पेट्रोल पंपों से भी केवल सरकारी गाड़ियों और एम्बुलेंसों को ही पेट्रोल दिया जाएगा. (File Image-ANI)
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों (COVID-19 cases) को देखते हुए कई राज्यों ने फिर से लॉकडाउन (Lockdown) का रास्ता अपनाया है. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया है तो सिक्कम (Sikkim) ने 27 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने तो जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों में धारा-144 लागू कर दी है, ताकि लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा सके.
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की बात करें तो यहां कोविड संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है. राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 90 हजार हो गई है. इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कई जिलों में फिर लॉकडाउन लागू कर दिया है.
दुर्ग जिले में कल रविवार से लॉकडाउन लागू हो गया है. रायपुर और सरगुजा में आज सोमवार से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. बिलासपुर, बलौदाबाजार, जसपुर, बाला, सूरजपुर और धमतरी जिलों में 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया है.
रायगढ़ जिले में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा. बेमेतरा, मुंगेली और कबीरधाम में पहले से ही लॉकडाउन लागू है.
रायपुर में 28 सितंबर तक किराना और सब्जी दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं होगी. सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. सिर्फ दवा की दुकानें ही खुलेंगी और पेट्रोल पंपों से भी केवल सरकारी गाड़ियों और एम्बुलेंसों को ही पेट्रोल दिया जाएगा.
गंगटोक में कंप्लीट लॉकडाउन
सिक्किम की राजधानी गंगटोक (Gangtok) में आज से 27 सितंबर, रविवार तक कंप्लीट लॉकडाउन (Complete Lockdown) रहेगा. गंगटोक में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. इस दौरान पैसेंजर और प्राइवेट गाड़ियों पर रोक रहेगी. दवा और राशन की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद रहेंगे. राज्य सरकार के कार्यालयों में 30 फीसदी स्टाफ को आने की परमिशन होगी.
Rajasthan: Section 144 CrPC imposed in Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer, Alwar, Bhilwara, Bikaner, Udaipur, Sikar, Pali & Nagaur districts due to increasing #COVID19 cases; Visuals from Jaipur pic.twitter.com/7V1cz5FnvA
— ANI (@ANI) September 21, 2020
राजस्थान में धारा 144
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी सड़कों से भीड़ कम करने और लोगों को आपस में इकट्ठा होने से रोकने के लिए कई जिलों में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी है. जिन जिलों में धारा 144 लगाई गई है उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर शामिल हैं.
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03:11 PM IST