CBI कस्टडी से 45 करोड़ रुपये का Gold गायब, 103 किलो सोना नहीं मिल रहा
CBI missing gold latest Update:बुलियन और ज्वेलरी में गायब 103 किलोग्राम सोना 400.47 किलोग्राम का हिस्सा है जिसे सीबीआई ने सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापे के दौरान जब्त किया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआईडी पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है.(ज़ी बिज़नेस)
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआईडी पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है.(ज़ी बिज़नेस)
CBI missing gold latest Update:जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं जब तब सामने आती हैं, लेकिन एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे. भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी सुरक्षित संस्था की कस्टडी से 45 करोड़ रुपये का जब्त किया सोना किसी ने उड़ा लिया है. जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. रहस्यमय तरीक से 103 किलोग्राम सोना सीबीआई (Central Bureau of Investigation) की सेफ कस्टडी से गायब है.सीबीआई ने कथित तौर पर साल 2012 में चेन्नई में स्थित इम्पोर्टर से सोना जब्त किया था.
एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच SP rank officers will investigate
बुलियन और ज्वेलरी में गायब 103 किलोग्राम सोना 400.47 किलोग्राम का हिस्सा है जिसे सीबीआई ने सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापे के दौरान जब्त किया था. अब इस मामले को ध्यान में रखते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआईडी पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि जांच एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे और छह महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए.
CBI searched building of Surana Corporation limited, Chennai & prepared a search list which mentioned that 400.47 kgs gold was inventoried & was kept in safe & vaults of Surana, sealed in presence of independent witnesses & MD of Surana corporation & its officials: CBI https://t.co/j5akFZEaeh pic.twitter.com/cl4cktGBjb
— ANI (@ANI) December 12, 2020
कोर्ट ने कहा-सभी पुलिसकर्मियों पर भरोसा किया जाना चाहिए (Madras High Court)
जांच के लिए निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने सीबीआई की सेफ कस्टडी को खारिज कर दिया कि अगर लोकल पुलिस की तरफ से जांच की जाती है, तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी. न्यायमूर्ति ने कहा कि यह अदालत इस दृष्टिकोण की सदस्यता नहीं ले सकती क्योंकि कानून इस तरह की सजा को मंजूरी नहीं देता है. सभी पुलिसकर्मियों पर भरोसा किया जाना चाहिए.
TRENDING NOW
(रॉयटर्स)
क्या है ये मामला What is this case all about?
दरअसल, साल 2012 में सीबीआई ने सुराणा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस में छापे के दौरान 400.47 किलोग्राम सोना जब्त किया था. इसको देखते हुए सीबीआई ने सोना सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिजोरियों और वाल्टों में रखा था, लेकिन यह सीबीआई की कस्टडी में लॉक और सील कर रखा गया था. उस समय तो कुल वजन 400.47 किलोग्राम था, लेकिन हाल में जब लॉक और सील खोला गया तो पाया गया कि 103.864 किलोग्राम सोना गायब है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
07:16 PM IST