आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया था कि होमबॉयर्स के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होमबायर्स के पैसे जो भी मिले हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा कर दें.
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होमबायर्स के पैसे जो भी मिले हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के खाते में जमा कर दें.
आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस अरूण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्तियों को अटैच करने के निर्देश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को आम्रपाली की संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होमबायर्स के पैसे जो भी मिले हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें. कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2015 से 2018 तक के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं. साथ ही कोर्ट ने NBCC से भी पूछा था कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे.
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दरअसल, आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया था कि होमबॉयर्स के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए.
46 कंपनियों के दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे रहकर अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज़ों की लिस्ट तैयार करके फॉरेंसिक आडिटर्स को सौंपेंगे. तीनों निदेशक रोज़ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेज़ों की लिस्ट तैयार करवाएंगे. इसके बाद पुलिस निगरानी में नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में रहेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. तीनों निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपने प्रोजेक्टों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराने का आरोप है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों समेत कुछ अन्य अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा था.
तीन दिनों तक नोएडा व दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान फॉरेंसिक ऑडिट संबंधी सभी दस्तावेज एकत्र नहीं हो सके थे. पुलिस ने तीनों निदेशकों को कोर्ट में पेश कर संबंधित दस्तावेज एकत्र करने के लिए और समय मांगा था.इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को फिर से 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. आम्रपाली समूह को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज ऑडिटर को उपलब्ध कराने हैं.
(नई दिल्ली से सुमित कुमार की रिपोर्ट)
09:34 AM IST