आम्रपाली के रूके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक कंसोर्टियम ने जारी किए 300 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश
SC on Amrapali projects: खंडपीठ ने कहा कि छह बैंकों के कंसोर्टियम में शामिल अन्य बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह फंड जारी करने का आदेश जारी करें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली की परियोजनाओं को फंड करने का निर्णय लें. (फाइल फोटो: पीटीआई)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली की परियोजनाओं को फंड करने का निर्णय लें. (फाइल फोटो: पीटीआई)
SC on Amrapali projects: आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर घर का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर है. इसके रूके हुए प्रोजेक्टस के लिए बैंक कंसोर्टियम ने 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं. कंसोर्टियम को लीड करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ये जानकारी दी. वहीं जस्टिस यू यू ललित और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कंसोर्टियम के दूसरे बैंकों को अहम निर्देश दिए. इन बैंकों को 14 मार्च को होनेवाली अगली सुनवाई से पहले 1,200 करोड़ रुपये जारी करने के लिए कहा गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किए 300 करोड़
बेंच ने कहा कि छह बैंकों के कंसर्टियम में शामिल दूसरे बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक भी फंड जारी करने का आदेश दें. शुरुआत में बेंच को सीनियर एडवोकेट एन वेंकटरमणि ने इसे लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं जबकि कंसोर्टियम के दूसरे पांच बैंक फंड जारी करने की प्रक्रिया में हैं. आपको बता दें कि एन वेंकटरमणि को कोर्ट का रिसीवर नियुक्त किया गया है.
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फंड को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद
कंसोर्टियम की तरफ से पेश वकील ने कहा कि बैंक, फंड जारी करने के अंतिम चरण में हैं. वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी. दो एजेंसियों VNIT नागपुर और एनआईटी जालंधर के जरिए इसके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट भी की जा रही है. एनबीसीसी की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी.
वहीं उन्होंने कहा कि कंपनी को घर खरीदारों और उनके एसोसिएशन के दखल के बिना काम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी होगी.
अच्छी क्वालिटी के होंगे प्रोजेक्ट्स
बेंच ने इस बात पर सहमति जताई और कहा कि घर खरीदारों को कोई परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए. इससे पहले 21 फरवरी को एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोजेक्ट्स को लेकर आश्वासन दिया था. एनबीसीसी ने कहा कि रुके हुए प्रोजेक्ट्स अच्छी क्वालिटी के होंगे. स्वतंत्र एक्सपर्ट्स इसकी सेफ्टी और क्वालिटी मानकों का आकलन करेंगे.
09:26 PM IST