Aadhaar Card में अपडेट कराना है नाम, एड्रेस, बर्थडेट? तैयार कर लीजिए इन डॉक्युमेंट्स की लिस्ट
Aadhaar card update: UIDAI के मुताबिक, जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI से अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार एनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं.
Aadhaar card update: UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड (Aadhaar card) में घर का पता या जन्म तिथि (Date of birth) को अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. UIDAI के मुताबिक, आप अपने आधार में नाम, पता और जन्मतिथि को अपडेट करने के लिए आप जिस भी डॉक्युमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके नाम पर होना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स (Aadhaar card document list) की जरूरत होगी-
UIDAI ने शेयर की जानकारी
Aadhaar जारी करने वाली संस्था UIDAI ने इसके बारे में जानकारी दी है. अगर आप आधार में अपना नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि इस्तेमाल किया गया डॉक्युमेंट्स आपके नाम पर हो और वैलिड हों.
अलग-अलग डॉक्युमेंट होते हैं स्वीकार
UIDAI के मुताबिक, वह आधार में Proof Of Identity के लिए 32 डॉक्युमेंट स्वीकार करता है. Proof Of relationship के लिए 14 डॉक्युमेंट, DOB के लिए 15 और Proof of Address (PoA) के लिए 45 डॉक्युमेंट स्वीकार करता है.
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Proof Of Identity (PoI)
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
Proof of Address (PoA)
- पासपोर्ट
- बैंक स्टेटमेंट
- पासबुक
- राशन कार्ड
- पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बिजली बिल
- पानी बिल
- DOB Documnets
- बर्थ सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- मार्क शीट्स
- SSLC बुक/सर्टिफिकेट
डॉक्युमेंट्स नहीं हैं तो क्या करें?
UIDAI के मुताबिक, जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI से अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट (UIDAI Standard Certificate) का इस्तेमाल आधार इनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं.
सर्टिफिकेट ग्रुप A या B के गजटेड अधिकारी/ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया/एमपी/एमएलए/एमएलसी/म्युनिस्पिल काउंसिलर/तहसीलदार/किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख या सुप्रिंटेंडेंट या वॉर्डन या मैट्रन/मान्यता प्राप्त शेल्टर होम या अनाथालय के इंस्टीट्यूशन के प्रमुख द्वारा जारी होना चाहिए.
04:26 PM IST