सरकार ने करदाताओं को दी बड़ी राहत, 'विवाद से विश्वास' योजना की बढ़ाई अवधि
Vivad se Vishwas Scheme: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी.
भुगतान से पूर्व फॉर्म तीन भरना जरूरी. (फाइल फोटो)
भुगतान से पूर्व फॉर्म तीन भरना जरूरी. (फाइल फोटो)
Vivad se Vishwas Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने करदाताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है. सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. इसे एक महीने के लिए आगे कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना दी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विवाद से विश्वास कानून के तहत करदाताओं के भुगतान से संबंधित फॉर्म तीन को जारी करने और सुधार करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस कानून के तहत देय राशि के भुगतान का समय 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है. इसके लिए कोई एक्ट्रा चार्ज नहीं पेय करना होगा.
Date of payment under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (without additional amount) extended to 30th September, 2021. The last date for payment of the amount (with additional amount) remains 31st October, 2021.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 29, 2021
Press release issued. pic.twitter.com/gNPPUEbEEF
भुगतान से पूर्व फॉर्म तीन भरना जरूरी
विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान से पूर्व फॉर्म तीन भरना जरूरी है. वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवाद से विश्वास कानून के तहत राशि के भुगतान की आखिरी डेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर ही रहेगी. जो कि पहले ही निर्धारित की जा चुकी थी. कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नए पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसमें लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आईटीआर फाइल करने फॉर्म 16 की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है.
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जानिए क्या होता है विवाद से विश्वास कानून
विवाद से विश्वास योजना आकलन के संदर्भ में विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटान का विकल्प उपलब्ध कराता है. इसके तहत विवादित कर का 100 फीसद और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 फीसद देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 को अमल में आया. इसका मकसद विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिये संबंधित करदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है.
सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना से अर्जित किये 53,684 करोड़ रुपये
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ से अब तक 53,684 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं. कुछ दिन पहले ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि योजना के तहत 99,765 करोड़ रुपये के विवादित कर के संबंध में 1.32 लाख से अधिक घोषणाएं दायर की गई हैं. चौधरी के मुताबिक सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे. यह योजना करदाताओं के साथ लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक स्वैच्छिक योजना थी.
04:59 PM IST