घर खरीदारों को राहत नहीं, GST काउंसिल ने टैक्‍स रियायत का फैसला रविवार तक टाला

जीएसटी (GST) परिषद ने रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव के निर्णय को रविवार तक टाल दिया है.
घर खरीदारों को राहत नहीं, GST काउंसिल ने टैक्‍स रियायत का फैसला रविवार तक टाला

रिटर्न भरने की भीड़ को देखते हुए सभी राज्यों में इसके लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. (फोटो : Facebook)

जीएसटी (GST) परिषद ने रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव के निर्णय को रविवार तक टाल दिया है. परिषद ने जनवरी के लिये कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी है. उम्‍मीद थी कि काउंसिल सीमेंट पर कर को 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी करने पर निर्णय कर सकती है, ताकि रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा मिले.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि रिटर्न भरने की भीड़ को देखते हुए जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में इसके लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. जम्मू-कश्मीर के लिए यह समयसीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है.

जीएसटीआर-3बी दायर करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी को समाप्त हो रही है. जेटली ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी दर के बारे में कहा कि कुछ राज्यों ने इस बाबत प्रत्यक्ष तौर पर मिल कर पक्ष रखने की बातें की हैं. इस बारे में निर्णय लेने के लिये जीएसटी परिषद की बैठक 24 फरवरी को हो सकती है.

जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट और लॉटरी के बारे में चर्चा जारी रहेगी. उन्होंने कहा, ‘‘आज की बैठक रविवार तक के लिये टाल दी गयी है.’’ यह भी उम्‍मीद थी कि बैठक में किफायती आवास की परिभाषा बदलने पर चर्चा होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को 2 फीसदी कर की दरों के तहत लाया जा सके.

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