सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल! एथेनॉल ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी में छूट, 1 अक्टूबर से नहीं लगेगा ग्रीन टैक्स
Petrol-Diesel May Cheap: एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है. इससे आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत पहले के मुकाबले और सस्ती हो सकती है.
Petrol-Diesel May Cheap: तेल और शुगर कंपनियों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है. सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को और प्रमोट करने के लिए पेट्रोल और डीजल ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है. एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है. नए फैसले के मुताबिक, पेट्रोल में 12-15 फीसदी ब्लेंडिंग पर और डीजल में 20 फीसदी ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी में छूट का फायदा देखने को मिलेगा.
इस शर्त पर सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
ज़ी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, एथेनॉल पर स्टेट के सारे लोकल टैक्स भरने के बाद 1 लीटर पेट्रोल पर सिर्फ स्टेट का ही टैक्स देना है. यानी कि अगर 1 लीटर पेट्रोल पर 15 ब्लेंडिंग की जाती है तो उस 15 फीसदी पर ही स्टेट के टैक्स देने होंगे और बाकी 85 फीसदी पर एक्साइज ड्यूटी की छूट मिल जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि 15 फीसदी ब्लेंडिंग पर ही टैक्स देने के लिए बाध्य किए जाएंगे.
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सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल
इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य इम्पोर्ट बिल को प्रमोट करना है. ब्लेंडिंग के प्रमोशन से घरेलू शुगर इंडस्ट्री को भी प्रमोशन मिलेगा. इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा और आगे आने वाले समय में आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा.
✨#BreakingNews 🔸IOC, BPCL, HPCL और शुगर कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 5, 2022
🔸पेट्रोल में 12-15% ब्लेंडिंग पर और डीजल में 20% ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी में छूट
🔸1 अक्टूबर से पेट्रोल, डीजल पर ₹2 ग्रीन टैक्स भी नहीं लगेगा
जानिए पूरी खबर @pandeyambarish से... pic.twitter.com/j2RiWeW1nv
नहीं लगेगा ग्रीन टैक्स
ब्लेंडिंग के प्रमोशन के अलावा 1 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल पर ग्रीन टैक्स भी नहीं लगेगा. बता दें कि अभी तक पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का ग्रीन टैक्स लगता है, जिसे सरकार हटाने की तैयारी कर रही है. इससे आम जनता के साथ-साथ कंपनियों को भी फायदा होगा. इसके बाद कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा.
02:31 PM IST