गुड न्यूज! खेत में तालाब बनाने पर किसानों को मिलेगा 135000 रुपये तक का अनुदान, तुरंत करें आवेदन
Farm Pond Subsidy Scheme: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये कच्चे Farm Pond पर और 90% या 1 लाख 35 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond पर अनुदान दिया जाता है.
(Image- Freepik)
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Farm Pond Subsidy Scheme: राजस्थान में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती-किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है. सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में, खेतों में तालाब (Farm Pond) बनाने पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. Farm Pond में सिंचाई के लिए बारिश के पानी का संचय किया जाता है. बंजर पड़ी भूमि को खेती लायक बनाने के लिए इसका अहम उपयोग है.
कितनी मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये कच्चे Farm Pond पर और 90% या 1 लाख 35 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond पर अनुदान दिया जाता है. सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये कच्चे Farm Pond पर और 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग Farm Pond पर जो भी कम हो अनुदान राशि दी जाती है. न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की Farm Pond पर ही अनुदान दिया जाता है.
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कौन उठा सकता है फायदा
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कृषि विभाग के मुताबिक, Farm Pond पर अनुदान के लिए किसानों के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना जरूरी है.
आवेदन प्रक्रिया
किसान खुद के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Saathi Portal) पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र (e-Mitra Centre) पर जाकर जन आधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय जमाबंदी की नकल और राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना जरूरी है. आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है. इसकी सूचना मोबाइल संदेश या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों को दी जाती है.
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03:23 PM IST