किसानों को ₹15 लाख देगी सरकार, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत, जानिए कौन उठा सकता है फायदा

PM Kisan FPO Scheme: सरकार का 2023-24 तक 10,000 एफपीओ का गठन करने का टारगेट है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को नए एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय मदद देती है.
किसानों को ₹15 लाख देगी सरकार, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत, जानिए कौन उठा सकता है फायदा

सरकार का 2023-24 तक 10,000 एफपीओ का गठन करने का टारगेट है. (Image- Pixabay)

PM Kisan FPO Scheme: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी ही एक स्कीम है पीएम किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Scheme). सरकार का 2023-24 तक 10,000 एफपीओ का गठन करने का टारगेट है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को नए एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की वित्तीय मदद देती है. वर्तमान में 2389 एफपीओ को e-Nam प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है. सरकार द्वारा यह रकम 3 साल के अंदर दी जाएगी. जानिए क्या है ये स्कीम, कौन और कैसे ले सकता है इसका फायदा.

क्या है पीएम किसान एफपीओ स्कीम?

फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन (FPO) के पीछे की अवधारणा यह है कि किसान, जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं, समूह बना सकते हैं. इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) को अनिवार्य किया गया था.

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FPO में कम से कम 11 किसान होने चाहिए. स्कीम का लाभ पीएम किसान के लाभार्थियों को ही मिलेगा. इसके जरिए किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों या फर्टिलाइजर्स, दवाओं और बीज जैसी चीजें खरीदने में सहूलियत मिलेगी.

कैसे करें PM Kisan FPO Scheme के लिए अप्लाई?

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट www.enam.gov.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद होम पेज पर दिए गए FPO ऑप्शन पर क्लिक करें. आपके सामने रजिस्ट्रेशन और लॉगइन का ऑप्शन आएगा. जिसमें से रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें.
  • अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी.
  • इसके बाद पासबुक या कैंसिल चेक या आईडी को स्कैन कर अपलोड करना होगा.
  • इसके बाद सब्मिट के विकल्प पर क्लिक कर दें.

ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

FPO के रजिस्‍ट्रेशन के लिए एफपीओ के MD या CEO या Manager का नाम, पता, ई-मेल आईडी और कॉन्‍टेक्‍ट नंबर उपलब्‍ध कराना होगा. साथ ही इनसे संबंधित दस्‍तावेज देने होंगे. इसके अलावा एफपीओ के शीर्ष अधिकारी की बैंक डिटेल्‍स भी उपलब्‍ध करानी होंगी. इनमें बैंक का नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और IFSC कोड शामिल हैं.

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