Titan Case: SEBI ने इन 9 लोगों पर 10.25 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, इनसाइडर ट्रेडिंग का लगा था आरोप
Titan Case: टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में हेर-फेर को देखते हुए सेबी ने इन 9 लोगों पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा सेबी ने एक और आदेश जारी किया है.
Titan Case: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 9 लोगों पर कुल 10.25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है. इन 9 लोगों ने टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग का उल्लंघ कर हेर-फेर की थी. सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अविनाश लोहार, बेलान सतीश, गोविंद नारायण गुप्ता, राजेन्द्रन सी, राज आर्यन पर 1.25 लाख प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाया है और रमन उदयकुमार, सुंदर त्यागराजन, संजय कुमार सिंघल और चंद्र मोहन सिंह पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
2018-2019 के बीच का है मामला
बता दें कि टाइटन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी और नामित व्यक्तियों ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच ट्रांजैक्शन की थी. बता दें कि टाइटन कंपनी लिमिटेड की ओर से सेबी को शिकायत मिली थी, जिसमें कंपनी ने सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी दी थी. कंपनी ने अपनी शिकायत में बताया था कि नामित व्यक्तियों और कर्मचारियों की ओर से कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन किया गया है.
शिकायत मिलने के बाद सेबी ने की जांच
टाइटन कंपनी लिमिटेड की ओर से मिली शिकायत के बाद सेबी ने इस मामले की जांच की. सेबी ने टाइटन कंपनी के शेयरों की जांच की और पाया कि अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच PIT (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) रेगुलेशन की अनदेखी के साथ कई गैर-अनुपालन मिले.
नौकरी के दौरान किया था हेर-फेर
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
बता दें कि इन लोगों ने अपनी नौकरी के दौरान, कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया लेकिन कंपनी को इस बारे में जानकारी नहीं दी. बता दें कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का उल्लंघन है.
कंपनी को इस बारे में जानकारी देनी जरूरी थी क्योंकि इन लोगों के ट्रांजैक्शन के बाद शेयर का मार्केट वैल्यू 10 लाख तक बढ़ गया था. इसके अलावा दूसरे आदेश में, सेबी ने नकोदा लिमिटेड के मामले में धोखाधड़ी से ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के मामले में एक व्यक्ति पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
09:25 AM IST