1 अगस्त से बदल जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के नियम, भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS की सुविधा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अगस्त से ग्राहकों के लिए चेक से लेनदेन के नियम में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा चेक से लेनदेन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. 1 अगस्त से चेक पेमेंट के के नियम में बदलाव हो जाएगा.
Committed to ensure the security of your banking. With Positive Pay System, we are here to protect you from cheque frauds. Cheques of Rs. 5 lakh & above are confirmed before payment. So simply #BankSafe with #BankofBaroda#AzadiKaAmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/xPzDwjy8Jp
— Bank of Baroda (@bankofbaroda) July 5, 2022
बैंक ने दी जानकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ट्वीट में कहा कि आपके बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ हम आपको चेक से जुड़े धोखाधड़ी से बचाते हैं. 1 अगस्त, 2022 से 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (BOB Positive Pay System) अनिवार्य होगा.
चेक के साथ देनी होगी डिटेल
बैंक ने अपने ग्राहकों को कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा. इसके अभाव में चेक पेमेंट नहीं किया जाएगा. यानी 1 अगस्त से चेक का भुगतान करने से पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी देनी होगी. बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 5 लाख रुपए से अधिक के अमाउंट का चेक देने पर इसकी डिटेल बैंक को देनी होगी. बैंक की ओर से चेक क्लियरेंस करने से पहले इसे क्रॉस वैरिफाई किया जाएगा. बैंक द्वारा वैरिफिकेशन के बाद की चेक का पेमेंट किया जा सकेगा. अगर चेक वैरिफिकेशन के दौरान सभी जानकारी नहीं उपलब्ध होती है तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करेगा.
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कैसे दें जानकारी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निर्देश के अनुसार, जैसे ही आप किसी को चेक इश्यू करेंगे आपको इसकी जानकारी और लाभार्थी की पूरी डिटेल SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैंक को भी देनी होगी. आपको बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट,चेक नंबर जैसी जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी. बैंक भुगतान से पहले आपसे इसके बारे में कंफर्मेंशन मांगेगा. बिना वैरिफाई किए चेक क्लियर नहीं हो सकेगा. आरबीआई ने किसी भी तरह के चेक संबंधी फ्रॉड को रोकने के लिए ये काम किया है.
क्या है RBI की गाइडलाइंस
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS की सुविधा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. सेंट्रल बैंक ने 5 लाख रुपये से उससे अधिक के चेक के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है.
04:18 PM IST