ATM ट्रांजेक्शन फेल हुआ या पैसा वापस आने में हुई देरी तो बैंक देगा हर्जाना
RBI के एक नियम (RBI rule) के अनुसार आपके शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो बैंक को आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हरजाना देना पड़ सकता है.
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक आपका पैसा लौटाने में देरी करने पर बैंकों को जुर्माना देना होगा ( फोटो- रॉयटर्स)
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक आपका पैसा लौटाने में देरी करने पर बैंकों को जुर्माना देना होगा ( फोटो- रॉयटर्स)
ATM से पैसे निकालत समय (withdrawing money) ऑनलाइन लेन देन (online transaction) करते समय आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया है लेकिन खाते से पैसे कट गए हैं घबराने की जरूरत नहीं है. आरबीआई (RBI) के ट्रांजेक्शन फेल होने के नए नियमों के तहत बैंक को शिकायत दर्ज होने के 7 दिन में बैंक को आपके अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं. अगर समय से आपको आपके पैसे वापस नहीं मिले तो बैंक आपको हरजाना देगा.
बैंक को देना होगा जुर्माना Bank will have to pay penalty
ज्यादातर मामलों में ट्रांजेक्शन फेल होने के कुछ समय के अंदर ही ग्राहक के अकाउंट (customer's account) में पैसे वापस आ जाते हैं. कुछ मामलों में पैसे की वापसी के लिए ग्राहक को बैंक में शिकायत तक दर्ज (file complaint) करनी पड़ती है. फिलहाल आपको बता दें कि RBI के एक नियम (RBI rule) के अनुसार आपके शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो बैंक को आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हरजाना देना पड़ सकता है.
इस तरह दर्ज कराएं शिकायत File a complaint like this
अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन (digital transaction) के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो आप UPI ऐप (UPI app) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. UPI ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री (payment history) पर क्लिक करना होगा. जहां पर रेज डिस्प्यूट (Rage Dispute) पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. यहां शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा. शिकायत के सही पाए जाने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे. आरबीआई ने ट्रांजेक्शन फेल होने के मामले में ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू किया है.
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ATM ट्रांजेक्शन हो फेल तो करें ये काम If ATM transaction fails, do this work
अगर ATM से पैसे निकालने (withdrawing money) में आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो, आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत सीधे बैंक में दर्ज करनी होगी. इसके लिए अपको अपनी ट्रांजेक्शन पर्ची या अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की पर्ची के साथ बैंक की ब्रांच (bank branch) में जा कर शिकायत दर्ज करानी होगी. 7 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं आने पर आपको एनेक्शर 5 फॉर्म (Annexure 5 form) भरना पड़ सकता है. ऐसा करने पर जिस दिन से आप फॉर्म को भरते हैं, बैंक उस दिन से आपको हर्जाना देता है.
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03:16 PM IST