RBI Guidelines: क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी करने को लेकर नई गाइडलाइंस, NBFCs पर भी होंगी लागू
RBI Guidelines: RBI की ये नई गाइडलाइंस देश के बैंक समेत एनबीएफसी (NBFCs) पर भी लागू होंगी. ये नई गाइडलाइंस 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगी.
RBI Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए नए मास्टर डायरेक्शन्स जारी की हैं. RBI की ये नई गाइडलाइंस देश के बैंक समेत एनबीएफसी (NBFCs) पर भी लागू होंगी. ये नई गाइडलाइंस 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगी. ये गाइडलाइंस जिन वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगी, उसमें बैंक (पेमेंट्स बैंक को छोड़कर), राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर अप्लाई होगी. इसके अलावा देश मे सभी NBFCs पर भी आरबीआई की नई गाइडलाइंस लागू होंगी.
1 जुलाई 2022 से होंगी लागू
केंद्रीय बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये डायरेक्शंस क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड से संबंधित सामान्य और कंडक्ट नियमों को कवर करते हैं. जिन्हें क्रेडिट और डेबिट और को-ब्रांडेड कार्डों पर लागू प्रुडेंशियल, पेमेंट और टेक और साइबर सुरक्षा संबंधी डायरेक्शंस के साथ पढ़ा जाएगा. वहीं नई गाइडलाइंस डेबिट कार्ड इश्यू करने संबंधी नियम देश के सभी बैंकों पर लागू होंगे.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
RBI की अनुमित के बिना नहीं जारी होंगे कार्ड
21 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के तहत कहा गया है कि कोई भी NBFC आरबीआई की मंजूरी के बिना क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते. इसके लिए NBFCs के पास 100 करोड़ रुपए का फंड होना भी जरूरी है. वहीं क्रेडिट कार्ड के अलावा NBFCs रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना डेबिट कार्ड भी नहीं जारी कर सकते.
ग्रामीण बैंक भी जारी कर सकते हैं कार्ड
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं. अगर अर्बन को ऑपरेटिव की वित्तीय स्थिति मजबूत है तो वो भी क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए 100 करोड़ रुपए का मिनिमम नेट वर्थ जरूरी है.
नई गाइडलाइंस के तहत ये हैं मुख्य बातें
- कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट-डेबिट जहां, कहीं जरूरी हो, ऐड ऑन कार्ड के साथ जारी कर सकते हैं
- कंपनी ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स से जुड़े कार्ड भी जारी कर सकते हैं, जो पर्सनल लोन की तरह हैं
- क्रेडिट कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट कार्ड जारी करने वाली कंपनी की ओर से 7 वर्किंग डेज में पूरा करना है
- कार्ड बंद होने के बाद कार्डहोल्डर को ईमेल-एसएमएस के जरिए सूचित करना है
- कार्ड इश्यूर्स सुनिश्चित करेंगे कि बिल भेजने में कोई देरी ना हो और ब्याज वसूलने से पहले ग्राहक के पास पर्याप्त दिन हो
- कार्ड इश्यूर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि गलत बिल नहीं बनाए जाएं और कार्ड होल्डर्स को जारी नहीं किए गए हो
- क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को सालाना चार्ज के बारे में विस्तार से ग्राहक को बताना होगा
- कार्ड होल्डर की मर्जी के बिना कार्ड लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी और कार्ड भी अपग्रेड नहीं होगा
12:53 PM IST