कर्ज की किस्तों में होगी कटौती, 1 अक्टूबर से सभी लोन जुड़ेंगे रेपो रेट से
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों से कहा है कि 1 अक्टूबर से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन के साथ एमएसएमई सेक्टर के लिए सभी कर्ज पर ब्याज को रेपो रेट से जोड़ें.
रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर बैंकों के लिए सभी नए फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और एमएसएमई को फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को एक अक्टूबर, 2019 से बाहरी मानक से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है.
रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर बैंकों के लिए सभी नए फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और एमएसएमई को फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को एक अक्टूबर, 2019 से बाहरी मानक से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों से कहा है कि 1 अक्टूबर से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन के साथ एमएसएमई सेक्टर के लिए सभी नए परिवर्तनशील दर वाले कर्ज पर ब्याज को रेपो रेट से जोड़ें. आरबीआई के इस फरमान से आम आदमी को बड़ा फायदा होने वाला है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आवास, निजी और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों को सभी नए फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को रेपो दर सहित बाहरी मानकों से जोड़ने का निर्देश दिया है. इससे नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का लाभ कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं तक अपेक्षाकृत तेजी से पहुंचने की उम्मीद है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसा देखने को मिला है कि मौजूदा कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) व्यवस्था में नीतिगत दरों में बदलाव को बैंकों की ऋण दरों तक पहुंचाना कई कारणों से संतोषजनक नहीं है.
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रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी कर बैंकों के लिए सभी नए फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और एमएसएमई को फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को एक अक्टूबर, 2019 से बाहरी मानक से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बाहरी मानक आधारित ब्याज दर को तीन महीने में कम से कम एक बार नए सिरे से तय किया जाना जरूरी होगा. करीब एक दर्जन बैंक पहले ही अपनी ऋण दर को रिजर्व बैंक की रेपो दर से जोड़ चुके हैं.
09:22 PM IST