गलती से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसा, जानिए कैसे वापस मिलेगा
जरा सी चूक मसलन, एक जीरो के बढ़ने और एक गलत नंबर की फीडिंग पर पैसा किसी और अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है. ऐसे में फंड ट्रांसफर के वक्त कुछ जरूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए.
गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर पैसा वापस हासिल किया जा सकता है.
गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर पैसा वापस हासिल किया जा सकता है.
कभी नेटबैंकिंग तो कभी मोबाइल वॉलेट से मनी ट्रांसफर, आजकल यह काफी आम हो गया है. हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को फंड भेजने के लिए ज्यादातर इनका ही इस्तेमाल करते हैं. रियल टाइम में किसी को भी पैसा भेजने की यह सुविधा आसान और कम समय में पूरी होती है. लेकिन, यह सुविधा जितनी आसान है, उतना ही जोखिम भी है.
जरा सी चूक मसलन, एक जीरो के बढ़ने और एक गलत नंबर की फीडिंग पर पैसा किसी और अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है. ऐसे में फंड ट्रांसफर के वक्त कुछ जरूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए. लेकिन, अगर गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है तो क्या करें? आपका पैसा कैसे वापस मिलेगा?
दो तरीकों से मिल सकता है पैसा
गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर दो तरीकों से पैसा वापस हासिल किया जा सकता है. पहला तरीका ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर बैंक को तत्काल सूचना दें. आपकी सूचना के आधार पर बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचना देगा, जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है. बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसा को वापस करने की अनुमति मांगेगा.
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केस दर्ज कराने का अधिकार
अपना पैसा वापस लेना के दूसरा तरीका कानूनी है. अगर वह व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो लौटाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज कराया जा सकता है. हालांकि, पैसा वापस न करने की स्थिति में यह अधिकार आरबीआई नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में होता है.
कब करें शिकायत
गलत व्यक्ति या खाते में पैसा ट्रांसफर होने के तत्काल बाद बैंक को सूचित करें. आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में होने पर प्रोसेस तेज होता है. पैसा एक या दो दिन में आपके खाते में आ जाएगा.
क्या है आरबीआई का दिशा निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है. अगर, किसी कारण बस लिंक करने वाले से गलती होती है तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा.
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ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर का प्रोसेस
अगर आप का किसी भी बैंक में इंटरनेट खाता है तो आप ऑनलाइन NEFT और RTGS के तहत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए बैंक के द्वारा मिले हुए पासवर्ड और यूजर नेम संख्या को ऑनलाइन बैकिंग प्रणाली में डालकर लॉग-इन करें. इसके बाद थर्ड पार्टी ट्रांसफर या सेम बैंक अकाउंट होल्डर के विकल्प पर जाकर, जिसको पैसा भेजा जाना है उसका विवरण भरें. आधे घंटे के भीतर बैंक वेरीफाई कर आपके खाते को संबंधित खाते से लिंक कर देता है. हालांकि, निजी और प्राइवेट बैंकों के नियम अलग-अलग हैं.
12:37 PM IST