5 लाख से ज्यादा की रकम का चेक इश्यू करने से पहले जान लें RBI के नियम
आरबीआई (RBI) की गाइडलाइन 'पॉजिटिव पे सिस्टम' (Positive Pay System) के तहत अधिक वैल्यू के चेक की जानकारी पहले बैंक को देना जरूरी है. बैंक भुगतान के पहले इसकी जांच करता है.
अगर आप देनदारी के लिए चेक पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के नियमों के अनुसार अगर आप पांच लाख या इससे ज्यादा की रकम का चेक जारी करते हैं तो इसके लिए आपको पहले बैंक को इन्फॉर्म करना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चेक बाउंस हो सकता है, और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. RBI ने बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम कसने और ग्राहकों को इससे बचाने के लिए इस नियम को लागू किया था. इसके लिए अकाउंट होल्डर ई-मेल, फोन, कॉल या फिर ब्रांच में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. लेकिन बैंक के पास पहले से आपके चेक को लेकर जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपका चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.
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सीनियर सिटीजन को हो सकती है परेशानी
अगर किसी कस्टमर को अर्जेंट बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना है तो वह NEFT या फिर RTGS जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि एनईएफटी के लिए अकाउंट होल्डर के पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा होना चाहिए. कई बार देखने में आता है कि सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) के पास इस तरह की जानकारी नहीं होती है. ऐसे में उन्हें बैंक जाकर फॉर्म भरना होगा और चेक से जुड़ी हुई जानकारी देना होगी.
क्या है 'पॉजिटिव पे सिस्टम' गाइडलाइन
पॉजिटिव पे सिस्टम में जब भी आप कोई चेक इश्यू करते हैं तो आपको बैंक को इसकी सारी जानकारी जैसे कि चेक की डेट, बेनेफिशयरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और बाकि सारी जानकारी बैंक को देना जरूरी है. बता दें कि RBI ने 1 जनवरी को 'पॉजिटिव पे सिस्टम' के नाम से चेक पेमेंट को लेकर ये गाइडलाइन जारी की थी. ये नियम 50,000 रुपए या उस से ऊपर की रकम के चेक पर लागू किए गए थे, अब इनका अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख या उससे ज्यादा किया जा चुका है.
06:14 PM IST