बैंक में आपकी शिकायत न सुनी जाए तो उठाएं ये कदम, डेडलाइन का रखें ध्यान
कई बार बैंक की लापरवाही से भी आप परेशान होते हैं. ऐसे में अगर बैंक आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है या टालमटोलवाला रवैया है तो आप अपनी शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कर सकते हैं.
आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं.
आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं.
देश में बीते कुछ सालों में बैंकिंग सेवा में काफी विस्तार हुआ है. बावजूद कई बार लोगों को वित्तीय लेन-देन संबंधी समस्याओं का सामना करना होता है. इसमें कई बार आपकी समस्या का समाधान हो भी जाता है लेकिन कई बार आप इससे जूझते नजर आते हैं. कई बार बैंक की लापरवाही से भी आप परेशान होते हैं. ऐसे में अगर बैंक आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है या टालमटोलवाला रवैया है तो आप अपनी शिकायत बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कर सकते हैं. हां यहां शिकायत के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होता है.
पहले बैंक के स्तर से कोशिश करें
जानकारों का मानना है कि पहले बैंक के स्तर पर अपनी समस्या का समाधान कराने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए. यदि बैंक 30 दिनों के अन्दर आपकी शिकायत संबंधी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तब बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप शिकायत करें. यहां आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बैंक से जवाब मिलने से लेकर एक साल के अन्दर आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत करनी होगी.
लिखित शिकायत ऐसे करें
जब आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपनी शिकायत करने जा रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसी बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में आपके बैंक की शाखा आती हो. साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि कार्ड या अन्य शिकायतों के लिए आपके बिलिंग एड्रेस से ही बैंकिंग ओम्बड्समैन का अधिकार क्षेत्र तय होगा. बैंकिंग ओम्बड्समैन में लिखित शिकायत करने के लिए आपको www.bankingombudsman.rbi.org.in पर उपलब्ध फॉर्म को डाउनलोड कर उसे भरना होता है. इसमें नाम, पता, शिकायत से जुड़ी जानकारी देनी होगी. फॉर्म को भरने पर साथ में शिकायत संबंधी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे.
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ऑनलाइन शिकायत का भी विकल्प
अगर आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex. htm पर शिकायत कर सकते हैं. जब आप यहां शिकायत करते हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन बैंक और आपके बीच के मामले की जांच-पड़ताल करते हैं. उनकी यह कोशिश होती है कि बातचीत से दोनों पक्षों के बीच समाधान निकल आए. विशेष मामले में बैंकिंग ओम्बड्समैन आदेश भी जारी करता है. हां, अगर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उपभोक्ता अदालत जाने को स्वतंत्र हैं.
इन बातों का रखें ध्यान
जब आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत करते हैं तो आपको तीन दिनों के भीतर के अवैध ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी होती है. इस आधार पर जांच होती है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, किसी भी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी तीन दिनों के बाद और सात दिनों के अंदर देने पर देनदारी की सीमा 25,000 रुपये तय हो जाती है. इसके बाद बैंक के विवेकाधिकार पर यह निर्भर करता है कि वह ग्राहक को कितनी राशि प्रदान करे.
06:16 PM IST