काम की बात: ATM से नहीं मिले पैसे और खाते से हो गया डेबिट, घबराए नहीं बस करना होगा ये काम
Bank Rules: अगर बैंक ATM से कैश निकालते समय आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं, तो आपको करना होगा ये काम.
Bank Rules: आज के समय में हम सभी बैंक जाकर कैश निकालने के बजाए ATM से ही कैश निकालना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. यदि ऐसे में अगर आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार यदि ATM से पैसे निकालते समय यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ और आपके खाते से पैसे भी कट गए हैं तो आपको बैंक में इसकी लिखित देनी होती है. शिकायत दर्ज होने के 7 दिन में बैंक को आपके अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं. अगर समय से आपको आपके पैसे वापस नहीं मिले तो बैंक को आपको हर्जाना देना होगा.
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बैंक को देना होगा जुर्माना
ज्यादातर मामलों में ट्रांजैक्शन फेल होने के कुछ समय के अंदर ही ग्राहक के अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्राहकों को पैसे की वापसी के लिए बैंक में शिकायत दर्ज कराना होता है. RBI के एक नियम (RBI rule) के अनुसार आपके शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो बैंक को आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना पड़ सकता है.
कैसे दर्ज कराएं शिकायत
अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो आप UPI ऐप (UPI app) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. UPI ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा. जहां पर रेज डिस्प्यूट (Rage Dispute) पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी. यहां शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा. शिकायत के सही पाए जाने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे. आरबीआई ने ट्रांजेक्शन फेल होने के मामले में ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू किया है.
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ATM ट्रांजेक्शन हो फेल तो करें ये काम
अगर ATM से पैसे निकालने (withdrawing money) में आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो, आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत सीधे बैंक में दर्ज करनी होगी. इसके लिए अपको अपनी ट्रांजेक्शन पर्ची या अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की पर्ची के साथ बैंक की ब्रांच (bank branch) में जा कर शिकायत दर्ज करानी होगी. 7 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं आने पर आपको एनेक्शर 5 फॉर्म (Annexure 5 form) भरना पड़ सकता है. ऐसा करने पर जिस दिन से आप फॉर्म को भरते हैं, बैंक उस दिन से आपको हर्जाना देता है.
06:31 PM IST