मुश्किल में घिरी स्पाइसजेट, कलानिधि मामले में कोर्ट ने दिया ₹100 करोड़ जमा करने का आदेश, नहीं तो कुर्क होगी प्रॉपर्टी
SpiceJet vs Kalanithi Maran: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ा दी है. कोर्ट ने एयरलाइन को 10 सितंबर तक मारन परिवार को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
(Source: Reuters)
(Source: Reuters)
SpiceJet vs Kalanithi Maran: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट और उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अजय सिंह को अंतरिम राहत खारिज कर दी, जिन्होंने सन ग्रुप के अध्यक्ष के पक्ष में एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी. कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) और काल एयरवेज़ (Kal Airways) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों वाले न्यायाधिकरण द्वारा एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को 10 सितंबर तक मारन परिवार को ₹100 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया, अन्यथा उनकी संपत्ति की कुर्की शुरू हो जाएगी.
31 जुलाई का आदेश बरकरार
न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि इस साल 13 फरवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर वह 31 जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगा सकती. लेकिन अदालत ने मारन और काल एयरवेज़ को नोटिस जारी किया. 31 जुलाई को, न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने 20 जुलाई, 2018 के उपर्युक्त मध्यस्थ फैसले के संबंध में पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिका में फैसला सुनाया था, इसमें डिक्री धारक -काल एयरवेज और कलानिधि मारन थे. वारंट के लिए 308 करोड़ रुपये का रिफंड, साथ ही संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों (सीआरपीएस) के लिए 270 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया.
इसके अतिरिक्त उन्हें पेंडेंट लाइट के लिए 12 प्रतिशत का ब्याज और अंतिम देय तिथि से 18 प्रतिशत का ब्याज भी देने के लिए कहा गया, लेकिन स्पाइसजेट और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह द्वारा दो माह के भीतर इसका भुगतान नहीं किया गया.
स्पाइसजेट ने कोर्ट में दी थी चुनौती
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
स्पाइसजेट के सिंह ने धारा 34 याचिका दायर करके मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती दी थी, इसमें काल एयरवेज और मारन को दिए गए 270 करोड़ रुपये के रिफंड को रद्द करने की मांग की गई थी. इसके अलावा, उन्होंने वारंट के लिए 12 प्रतिशत ब्याज की छूट और वारंट और सीआरपीएस दोनों के लिए पुरस्कार के तहत दिए गए 18 प्रतिशत ब्याज को अलग करने का अनुरोध किया था.
मारन ने की थी हर्जाने की मांग
दूसरी ओर, काल एयरवेज और मारन ने भी धारा 34 याचिका दायर की, इसमें 270 करोड़ रुपये की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिए जाने की सीमा तक पुरस्कार को रद्द करने की मांग की गई. उन्होंने वारंट और सीआरपीएस जारी न करने पर हर्जाने का भी दावा किया. उच्च न्यायालय ने पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिकाओं को खारिज कर दिया था. मामले में विचार करने और सभी दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश को मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं मिला.
24 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने काल एयरवेज में स्पाइसजेट लिमिटेड और सिंह को नोटिस जारी किया और मारन के आवेदन में एक मामले में अपनी प्रवर्तन याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की, जहां पूर्व को मध्यस्थ के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए लगभग 390 करोड़ रुपये का भुगतान करना है.
अदालत ने स्पाइसजेट को दिया हलफनामा दाखिल करने का आदेश
आवेदन को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने स्पाइसजेट और उसके सीएमडी को सुनवाई की अगली तारीख, 5 सितंबर से पहले अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, और इसके समक्ष सिंह की भौतिक उपस्थिति को भी अनिवार्य किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को स्पाइसजेट को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर डिक्री धारक (काल एयरवेज और मारन) को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, और यह भी स्पष्ट किया था कि विफलता की स्थिति में भुगतान करने के लिए, संपूर्ण पुरस्कार डिक्री धारक के पक्ष में संपूर्ण रूप से निष्पादन योग्य हो जाएगा.
स्पाइसजेट द्वारा आगे दो महीने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदनों पर, क्योंकि तीन महीने की समय अवधि 13 मई को समाप्त हो गई थी, और यह शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करने में विफल रही, डिक्री धारक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने बताया अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश को अब 7 जुलाई के एक अन्य आदेश द्वारा फिर से पुष्टि की गई है, इसके तहत स्पाइसजेट के समय आवेदन भी खारिज कर दिए गए हैं. शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि स्पाइसजेट का आवेदन और कुछ नहीं, बल्कि पैसे का भुगतान न करने की देरी की रणनीति है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
03:54 PM IST