Lockdown: घरेलू एयरलाइन के पायलटों को मिली बड़ी राहत, DGCA ने लिया ये बड़ा फैसला
DGCA: एफएटीए डीजीसीए की ओर से जारी अस्थाई अनुमति है जो भारतीय विमानन कंपनी के लिए काम करने वाले विदेशी पायलटों को मिलती है.
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं. (रॉयटर्स)
कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं. (रॉयटर्स)
DGCA: भारत के असैन्य विमान परिचालन नियामक (Directorate General of Civil Aviation) ने शुक्रवार को उन पायलटों के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी जो जल्दी ही खत्म होने वाली थी. डीजीसीए (DGCA) ने कहा कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन (Lockdown) के कारण पायलट लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
डीजीसीए ने इसी तरह मेडिकल परीक्षण प्रमाणपत्रों, विमान रेटिंग प्रमाणपत्रों, कौशल परीक्षण प्रमाणपत्रों आदि की अवधि भी अगले 90 दिन के लिए बढ़ा दी है. डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे इसकी जानकारी है कि संचालकों और पेशेवरों को लाइसेंस नवीनीकरण सहित अन्य प्रमाणपत्रों तथा अस्थाई अनुमति (FATA) जारी कराने के लिए तय मानदंडों को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं.
एफएटीए डीजीसीए की ओर से जारी अस्थाई अनुमति है जो भारतीय विमानन कंपनी के लिए काम करने वाले विदेशी पायलटों को मिलती है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, नोटिस में कहा गया है, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं. इस वजह से विमान के चालक दल के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कई प्रशिक्षण संस्थान आदि प्रभावित हो रहे हैं और कई जगहों पर वे बंद हो गए हैं.
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स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 700 से ज्यादा मामले आ चुके हैं. मंत्रालय के अनुसार, देश में अभी तक वायरस के संक्रमण से 17 लोगों की मौत हुई है. कोरोनावायरस के कहर की वजह से देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से देशभर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह से रोक दी गई है.
05:41 PM IST