फ्लाइट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए नियम, जारी की गई ये गाइडलाइन
कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने एक बार फिर 25 मार्च से घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया है. वहीं इस मुश्किल समय में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एविएशन रेगुलेट DGCA ने एयरलाइंस के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों को 3 जून से लागू कर दिया जाएगा.
DGCA ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश (फाइल फोटो)
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DGCA ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश (फाइल फोटो)
कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने एक बार फिर 25 मार्च से घरेलू उड़ानों को शुरू कर दिया है. वहीं इस मुश्किल समय में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एविएशन रेगुलेट DGCA ने एयरलाइंस के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों को 3 जून से लागू कर दिया जाएगा.
नए निर्देशों के मुताबिक एयरलाइंस के लिए यात्रियों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराना जरूरी होगा. इस किट में सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और सेनेटाइजर होना जरूरी है.
एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि फ्लाइट में बीच की सीट को खाली रखा जाए. निर्देशा में कहा गया है कि अगर विमान में पैसेंजर लोड ठीक रहता है तो हर दो यात्रियों के बीच एक सीट को खाली रखा जाए. वहीं एक परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठने की अनुमति दी जा सकती है.
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अगर विमान के पैसेंजर लोड के चलते बीच की सीट को खाली नहीं रखा जा सकता है तो एयरलाइंस को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. बीच में बैठने वाले यात्री को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से एप्रूव्ड रैप अराउंड गाउन, थ्री लेयर फेस मास्क और फेस शील्ड देनी होगी.
विमान में किसी भी यात्री को खाने या पीने के लिए कुछ भी सर्व नहीं किया जाएगा जब तक स्वास्थ्य कारणों से ये जरूरी न हो.
एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट में एंट्री और एक्जिट गेट पर भीड़ नहीं होनी चाहिए. साथ ही गेट पर सभी स्वास्थ्य पैरामीटर का पालन करना जरूरी है.
एयरलाइंस को विमानों में एयरकंडिश्नर को इस तरह से सेट करना होगा कि जल्द से जल्द ताजी हवा विमान के अंदर आ सके.
हर यात्रा के बार विमान को पूरी तरह से सेनेटाइज करना होगा. इस दौरान विमान में कोई यात्री नहीं होना चाहिए. अगर कोई यात्री ट्रांजिट फ्लाइट के लिए विमान में आता है या जाता है तो सीट को सेनेटाइज करना होगा.
एयरलाइंस को अपने क्रू का हेल्थ चेकअप नियमित तौर पर करना होगा. क्रू के सभी सदस्यों को प्रोटेक्टिव सूट दिया जाना भी अनिवार्य है. अगर फ्लाइट के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है तो विमान के उस हिस्से तो तुरंत सेनेटाइज कराना होगा.
सभी एयरपोट्स और एयरपोर्ट को कहा गया है कि संभव हो तो यात्रियों के लिए डिसइनफेक्ट करने वाली टनल बनाएं. साथ ही इस बात का ध्यान रखे कि इसमें यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहें.
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गाइडलाइंस का रखें ध्यान
करीब दो महीने के बाद घरेलू फ्लाइटों को शुरू करने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई हैं. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर दो मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम को फॉलो किया जाएगा. यात्रियों को ई बोर्डिंग पास लेकर आना आना होगा. हवाई यात्रा के संबंध में राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं. यात्रियों के लिए इन गाइडलाइसं को ध्यान रखना जरूरी है.
05:57 PM IST