कुछ ही दिन बचे हैं कर लें अपना ये काम, 31 Oct के बाद एक्पाइरीवाले ट्रांस्पोर्ट डॉक्युमेंट्स को नहीं मिलेगा एक्सटेंशन
सात बार एक्सटेंशन के बाद जब RTO कार्यालय खुलेंगे तो आनेवाले आवेदनों के निपटारे के लिए भी कई तरह के दिशानिर्देश राज्यों और UTs को दिए गए है.
अगर आपके पास ट्रांस्पोर्ट से जुड़ा ऐसा कोई दस्तावेज है जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है तो उसे तुरंत अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दें. अब तक सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान ट्रांस्पोर्ट से जुड़े एक्सपायरीवाले दस्तावेजों को अपडेट करने की छूट दी थी. ये एक्सटेंशन 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है. सरकार की ओर से नए एक्सटेंशन की कोई तारीख सामने नहीं आ रही है. ऐसे में समय कम बचा है और 15 दिन के भीतर अपने इन डॉक्युमेंट्स को अपडेट कर लें.
पिछले साल मार्च से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण (RC) प्रमाण पत्र जैसे परिवहन दस्तावेजों की वैधता को कम से कम सात बार बढ़ाया जा चुका है. अब केंद्र ने कहा है कि इस पर 31 अक्टूबर के बाद और कोई ढील नहीं दी जाएगी. इस खाते को केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक महीने के भीतर ऐसे दस्तावेजों के रिनीवल और रिइश्यू करने के लिए पेंडिंग आवेदनों को मंजूरी देने का निर्देश दिया है.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
7वीं बार दिया था एक्सटेंशन
TRENDING NOW
सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्टरों को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि, "यह साफ किया जाता है कि यह इस तरह का आखिरी विस्तार है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा." 30 सितंबर को, मंत्रालय ने सातवीं बार, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, फिटनेस सर्टिफिकेट, और फरवरी 2020 के बाद खत्म होने वाले सभी प्रकार के परमिट सहित दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ाया और महामारी की जांच के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रिनीवल नहीं किया जा सका. ये भी साफ किया गया है कि समाप्त हो चुके पॉल्युशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कोई विस्तार नहीं दिया गया है.
भारी पड़ेगा जुर्माना
वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग पर ₹5,000 का जुर्माना लगता है, जबकि अन्य अमान्य दस्तावेजों के लिए जुर्माना ₹5,000 (RC), ₹10,000 (कमर्शियल व्हिकल के लिए परमिट), ₹2,000-5,000 (माल वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र) है.
इन तारीखों को मिला एक्सटेंशन
महामारी के कारण, मंत्रालय ने पहली बार जून 2020 तक सभी परिवहन-संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी. वैधता को बाद में अगस्त 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021 और 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया.
मंत्रालय ने कहा कि निरंतर विस्तार के कारण, ऐसे दस्तावेजों के रिन्यूअल की मंजूरी के इंतेजार में आवेदनों का एक लंबा बैकलॉग है. “राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को भी सभी पेंडिंग सेवाओं को मिशन मोड में और इसे प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से पूरा करने की सलाह दी गई है.
विभागों को क्या दी गई सलाह
एक महीने के भीतर फिटनेस परमिट, DL, RC जैसे दस्तावेजों के रिन्यूअल और रिइश्यू करने के पेंडिंग मामलों से जुड़े प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन(एडिशनल रिसोर्स) लगाने के लिए पत्र में कहा गया है.
कॉन्टैक्टलेस सुविधा रहेगी उपलब्ध
मंत्रालय की ओर से नोटिफाइड सुविधाजनक नियमों को लागू करने के लिए, दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग, डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, माल/पैसेंजर वाहनों के लिए ऑनलाइन नेशनल परमिट के आवेदक को महीने भर तक RTO या परिवहन कार्यालयों में सीधे न जाना पड़े इसके लिए कॉन्टैक्टलेस या फेसलेस सर्विस आदि की सुविधा दी जाएगी. इसी तरह आवेदकों की मदद के लिए टोल-फ्री नंबर और ऑनलाइन सिटिजन सपोर्ट के जरिए मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी.
04:08 PM IST