नोएडा में नहीं चलेंगी पुरानी गाड़ियां, 50,000 कारों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया
जानकारी के मुताबिक, नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में ऐसी 50,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं जो तय समय से ज्यादा पुरानी हैं.
प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने अप्रैल, 2015 में पहली बार डीजल व्हीकल्स पर बैन का आदेश दिया था.
प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने अप्रैल, 2015 में पहली बार डीजल व्हीकल्स पर बैन का आदेश दिया था.
पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है. दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है. लेकिन एनसीआर के गाजियाबाद (Ghaziabad), नोएडा (Noida) और फरीदाबाद जैसे शहरों में अभी भी बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ रही हैं. लेकिन अब नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (Noida Transport Authority) ने भी पुरानी गाड़ियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है.
नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (Noida Transport Authority) ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी (Diesel vehicles) और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों (Petrol vehicles) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हैं. जानकारी के मुताबिक, नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में ऐसी 50,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं जो तय समय से ज्यादा पुरानी हैं.
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सितंबर महीने में ही 10,000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है.
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एनजीटी ने दिया था आदेश
बता दें प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी ने अप्रैल 2015, में पहली बार डीजल व्हीकल्स पर बैन का आदेश दिया था. एनजीटी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार पर इस नियम को लागू करने का दबाव बनाया था. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने इस तरह के वाहनों पर रोक लगा दी थी.
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दिल्ली में 40 लाख पुरानी गाड़ियां
दिल्ली में 40 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 10-15 साल पुरानी हो चुकी हैं. हालांकि सरकार इन गाड़ियों की स्क्रैपिंग करवा रही है. नए स्क्रैपिंग नियम के मुताबिक, कोई भी गाड़ी मालिक अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़े में नहीं बेच सकता. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसे कबाडेवाले को लाइसेंस देगा, वहीं गाड़ी बेची जा सकती है. हर गाड़ी का स्क्रैप करते हुए पूरा रिकॉर्ड संभालकर रखना होगा.
10:40 AM IST