OLA, Uber, Rapido दिल्ली में चलेंगी या नहीं? 3 अगस्त को आएगा फैसला, राज्य सरकार ने कोर्ट से मांगा समय
OLA, Uber, Rapido Service: दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि 30 जुलाई तक एग्रीगेटर के संबंध में मॉडल नीति पूरी होने की संभावना है. हालांकि दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से समय मांगा है.
OLA, Uber, Rapido Service: दिल्ली में बाइक टैक्सी जैसे ओला, उबर और रैपिडो की सर्विस आगे बहाल होंगी या नहीं, इस पर 3 अगस्त 2023 को फैसला होगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने कई सुरक्षा मामलों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो (Ola, Uber, Rapido) जैसी बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी. इस पर दिल्ली सरकार और इन कैब एग्रीगेटर के बीच मामला जारी है और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) में सुनवाई जारी है. ताजा जानकारी के मुताबिक, अब 3 अगस्त 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. बता दें कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वो एग्रीगेटर सर्विस के संबंध में अपनी मॉडल नीति पर काम कर रही है.
30 जुलाई तक पूरी हो जाएगी पॉलिसी
दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि 30 जुलाई तक एग्रीगेटर के संबंध में मॉडल नीति पूरी होने की संभावना है. हालांकि दिल्ली सरकार ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट से समय मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उबर-रैपिडो से जुड़े मामलों की सुनवाई को अब 3 अगस्त तक के लिए टाल दिया है.
13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
बता दें कि 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए ओला, उबर, रैपिडो जैसी बाइक सर्विस को बंद कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी. दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी.
क्या है पूरा मामला?
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बता दें कि दिल्ली सरकार ने राज्य में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी. सरकार ने सड़क दुर्घटना होने का हवाला देते हुए कहा कि ये बाइक सर्विस इंश्योरेंस से लैस नहीं है, इसलिए इन्हें दिल्ली में बंद किया जा रहा है. लेकिन उबर के वकील का कहना है कि उबर ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है. 35000 से ज़्यादा ड्राइवर है उनकी आजीविका इस पर निर्भर है.
दिल्ली सरकार की वकील ने किया विरोध
दिल्ली सरकार के वकील ने ओला की दलील का विरोध किया और दिल्ली सरकार ने कहा वह इसको लेकर पॉलीसी बना रहे है. दिल्ली सरकार ने कहा कि जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता है वह बाइक सर्विस को जारी नहीं रख सकते. पॉलिसी बनते ही इनको तत्काल लाइसेंस दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक पॉलीसी तैयार हो जाएगी.
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03:38 PM IST