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IRCTC Travel Insurance: यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन बीते कुछ महीनों से ट्रेन डिरेल की तमाम कोशिशों की घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, वो हर किसी के लिए चिंता की बात है. वंदे भारत, कालिंदी एक्सप्रेस से लेकर कई ट्रेनों को बेपटरी करने के लिए कभी सिलेंडर तो कभी सीमेंट के ब्लॉक का सहारा लिया गया. इस मुद्दे पर सरकार भी अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है और यात्रा को सुरक्षित करने के लिए तमाम योजनाएं बना रही है. हर यात्री के लिए सुरक्षित यात्रा एक बड़ी चिंता बनती जा रही है.
अगर आप भी आए दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आपको एक बार Trarvel Insurance के बारे में जान लेना चाहिए. वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपको टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC ऑफर करता है. जल्द से जल्द टिकट बुक करने के चक्कर में हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं. आपको इस ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अपनी जेब से पूरा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है और 10,00,000 रुपए तक का यात्रा बीमा आपको मिल जाएगा. आईआरसीटीसी इस इंश्योरेंस के बदले आपसे सिर्फ 45 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे लेता है.
आईआरसीटीसी की ओर से मिलने वाले इस बीमा का फायदा तभी लिया जा सकता है, जब आपने टिकट बुक कराते समय इंश्योरेंस के विकल्प को चुना हो. जब भी आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते हैं तो 'यात्रा बीमा' का ऑप्शन आपको सामने विंडो पर ही देखने के लिए मिल जाता है. ये इंश्योरेंस ट्रेन दुर्घटना में हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए होता है. आपको टिकट बुक करते समय ही इस पर क्लिक करके कुछ डीटेल्स भरनी होती है. उसके बाद आप इस बीमा के तहत रजिस्टर हो जाते हैं. ध्यान रहे कि काउंटर से टिकट खरीदने वालों और जनरल में सफर करने वालों को इस इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलता है.
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10 हजार रुपए तक मिलते हैं.
IRCTC से मिलने वाले इस ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, विदेशी नागरिक इसके दायरे में नहीं आते हैं. ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. IRCTC की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा के लिए आपने जिस बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीदा है, उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर भरें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे क्लेम करने में कोई समस्या न आए.