TRAI का टेलीकॉम कंपनियों को आदेश, 60 दिनों में लाएं 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान
TRAI issues order: ट्राई ने कहा है कि कम से कम एक प्लान, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक स्पेशल रीचार्ज प्लान पूरे महीने वैलिडिटी वाला रखना होगा. अगर ये तारीख अगले -महीने में नहीं आती है तो आने वाले महीने की अंतिम तारीख पर रीचार्ज करने की जरूरत होगी. आपको बता दें कि Jio ने ये प्लान लॉन्च कर दिया है.
ट्राई को लगातार ग्राहकों की शिकायतें मिल रही थीं. (फोटो: पीटीआई)
ट्राई को लगातार ग्राहकों की शिकायतें मिल रही थीं. (फोटो: पीटीआई)
TRAI issues order: दूरसंचार रेगुलेटर TRAI टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त हो गया है. उसने टेलीकॉम कंपनियों को नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, कम से कम 1 प्लान ऐसा रखना होगा जो पूरे महीने के लिए वैलिड हो. कंपनियों को इसपर अमल करने के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई है. 1 जून, 2022 से 1 महीने वाला प्लान जरूरी होगा. खास बात ये है कि यह प्लान महीने की आखिरी तारीख तक वैलिड होगा.
पूरे महीने वैलिडिटी वाला प्लान
ट्राई ने कहा है कि कम से कम एक प्लान, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक स्पेशल रीचार्ज प्लान पूरे महीने वैलिडिटी वाला रखना होगा. अगर ये तारीख अगले -महीने में नहीं आती है तो आने वाले महीने की अंतिम तारीख पर रीचार्ज करने की जरूरत होगी. आपको बता दें कि Jio ने ये प्लान लॉन्च कर दिया है.
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लगातार मिल रही थी शिकायतें
दरअसल ट्राई को इसे लेकर लगातार ग्राहकों की शिकायतें मिल रहीं थीं. कस्टमर्स के मुताबिक कंपनियां प्लान / टैरिफ की वैधता घटा रही हैं और इसको एक महीने की बजाय 28 दिन कर दिया है.
- @TRAI का टेलीकॉम कंपनियों को आदेश, पूरे महीने के लिए वैलिड कम से कम 1 प्लान ऐसा रखना होगा
— Ambarish Pandey (@pandeyambarish) March 31, 2022
- कंपनियों को अमल करने के लिए 60 दिनों की मोहलत
- 1 जून, 2022 से जरूरी होगा 1 महीने वाला प्लान
- महीने की आख़िरी तारीख़ तक वैलिड होगा प्लान#Telecom #Airtel #vodafoneidea@ZeeBusiness pic.twitter.com/kQ6WnQcQtx
28 दिनों की वैलिडिटी की शिकायत
पिछले दिनों ट्राई ने कहा था कि उसे कंज्यूमर्स से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा 28 दिनों की वैधता (या उसके मल्टीपल में) के टैरिफ प्रस्तावों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले शिकायत मिले थे. न कि 30 दिनों या एक महीने के लिए वैधता वाले टैरिफ प्रस्तावों के बारे में. टेलीकॉम रेगुलेटरी ने कहा कि संशोधन के अधिनियमन के साथ, टेलीकॉम उपभोक्ताओं के पास उपयुक्त वैधता और अवधि की सर्विस ऑफर चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे.
08:09 PM IST