मोबाइल नंबर अब सिर्फ 2 दिन में करा सकेंगे पोर्ट, 16 दिसंबर से बदलेगा नियम
TRAI: नए नियम पहले 11 नवंबर से ही लागू होने थे लेकिन अब यह 16 दिसंबर से लागू होंगे. ट्राई ने इस समयसीमा के अन्दर टेलीकॉम कंपनियों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है.
नए नियम से लोगों को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बदलने में काफी सुविधा होगी.(रॉयटर्स)
नए नियम से लोगों को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बदलने में काफी सुविधा होगी.(रॉयटर्स)
अगर आप मोबाइल फोन यूजर हैं तो जाहिर है कभी न कभी आपने किसी वजह से मोबाइल नंबर पोर्ट कराया होगा. अब तक अमूमन इस प्रक्रिया में एक सप्ताह का समय लगता है. लेकिन अब मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे. ऐसा अगले महीने 16 दिसंबर से होने लगेगा. दरअसल, इस तारीख से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नियम बदल जाएंगे. इस संबंध में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) नए नियम को लागू करने जा रहा है.
Press Release No. 114 : notification regarding implementation of Telecommunication Mobile Number Portability (Seventh Amendment) Regulations, 2018https://t.co/244PZ5y5AX
— TRAI (@TRAI) November 8, 2019
ट्राई ने हालांकि इस नियम की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की थी लेकिन ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि टेस्टिंग में समय ज्यादा लग गया इस वजह से अब यह 16 दिसंबर 2019 से अमल में आ जाएगा. नए नियम से लोगों को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बदलने में काफी सुविधा होगी. उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना होगा.
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हां, अगर आप किसी दूसरे सर्किल में नंबर पोर्ट कराना चाहंगे तो नए नियम के लागू होने के बाद भी आपको करीब 5 दिनों का समय लगेगा. आपको बता दें कि नए नियम पहले 11 नवंबर से ही लागू होने थे लेकिन अब यह 16 दिसंबर से लागू होंगे. ट्राई ने इस समयसीमा के अन्दर टेलीकॉम कंपनियों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है.
07:39 PM IST