MNP से जुड़े नए नियम अब इस तारीख से होंगे लागू, 30 सितंबर की डेडलाइन बढ़ी
Mobile Number Portability : नए नियमों के तहत अब एक ही सर्विस एरिया में नंबर पोर्टिबिलिटी के एप्लीकेशन पर दो दिन में प्रोसेस पूरी करनी होगी. इससे कस्टमर्स को काफी राहत मिलने वाली है.
रेगुलेटर ने दिसंबर में इन नए नियमों को जारी किया था. (बीजीआर)
रेगुलेटर ने दिसंबर में इन नए नियमों को जारी किया था. (बीजीआर)
टेलीकॉम रेगुलेटर (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों को लागू करने की डेडलाइन 11 नवंबर तक बढ़ा दी है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तक थी. एमएनपी के तहत टेलीकॉम कंज्यूमर को अपना पुराना नंबर बदले बिना नया सर्विस प्रोवाइडर चुनने की सुविधा मिलती है. कस्टमर्स के लिए यह सुविधा ज्यादा तेज और आसान बनाने के लिए ट्राई ने इसके नियमों में थोड़ा बदलाव किया है.
मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के पुराने नियमों के अनुसार, पहले एमएनपी के प्रोसेस में सात दिन लगते थे. पीटीआई की खबर के मुताबिक, लेकिन नए नियमों के तहत अब एक ही सर्विस एरिया में नंबर पोर्टिबिलिटी के एप्लीकेशन पर दो दिन में प्रोसेस पूरी करनी होगी. इससे कस्टमर्स को काफी राहत मिलने वाली है.
ट्राई ने यह डेडलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों की तरफ से और समय मांगने के बाद इसकी डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 11 नवंबर कर दिया है. रेगुलेटर ने दिसंबर में इन नए नियमों को जारी किया था.
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मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के लिए फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर PORT < 10-डिजिट का फोन नंबर> लिखकर 1900 पर सेंड करना होता है. ध्यान रखें कि PORT एवं मोबाइल नंबर के बीच एक स्पेस जरूर छोड़ना है. ये मैसेज सेंड करते ही आपको एक 8 डिजिट का नंबर मिलेगा. यह नंबर आपको 1901 से आने वाले एसएमएस में दिया जाएगा.
09:23 PM IST