वोडाफोन आइडिया को TRAI से मिली राहत, प्रायोरिटी प्लान पर जवाब देने की दी नई डेडलाइन
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का कहना था कि इस प्लान में पारदर्शिता की कमी है और यह भ्रामक भी है. साथ ही यह रेगुलेटरी नियमों के मुताबिक भी नहीं है.
वोडाफोन आइडिया ने अपने रिक्वेस्ट में कहा था कि 17 पेज के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए. (रॉयटर्स)
वोडाफोन आइडिया ने अपने रिक्वेस्ट में कहा था कि 17 पेज के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए. (रॉयटर्स)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को वरीयता या प्रायरिटी प्लान पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 8 सितंबर तक का समय दिया है. कंपनी ने नोटिस का जवाब देने के लिए और समय मांगा था. पीटीआई की खबर के मुताबिक, ट्राई ने पिछले महीने वोडाफोन आइडिया को कस्टमर्स से प्रायोरिटी के लिए ज्यादा पेमेंट के मोबाइल प्लान का लेकर नोटिस जारी किया था. टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का कहना था कि इस प्लान में पारदर्शिता की कमी है और यह भ्रामक भी है. साथ ही यह रेगुलेटरी नियमों के मुताबिक भी नहीं है.
ट्राई ने शुरुआत में वोडाफोन आइडिया को नोटिस का जवाब 31 अगस्त तक देने को कहा था. कंपनी के रिक्वेस्ट के बाद इसे बढ़ाकर 4 सितंबर कर दिया गया था. मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि वोडाफोन आइडिया ने नियामक को फिर पत्र लिखकर कहा है कि उसे 17 पेज के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय और चाहिए. यह नोटिस 25 अगस्त को जारी किया गया था. सूत्र ने बताया कि ट्राई ने अब कंपनी को नोटिस का जवाब देने लिए 8 सितंबर तक का समय दे दिया है.
इस बारे में वोडाफोन आइडिया को भेजे ई-मेल का जवाब नहीं मिला. नियामक वोडाफोन आइडिया के कुछ कस्टमर्स को प्रायोरिटीज देने के प्लान की जांच कर रहा है. नियामक ने कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा है कि रेडएक्स शुल्क प्लान के जरिये नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए क्यों न उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए.
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नियामक ने कहा है कि रेडएक्स प्लान में पारदर्शिता की कमी है. यह भ्रामक और दूरसंचार दर आदेश, 1999 के तहत चार्ज के आकलन के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं है.
03:54 PM IST