बैंक खाते में पैसे ब्लॉक होने के बाद ही IPO की अर्जी पर होगा विचार, 1 सितंबर से QIB, NII सहित सभी पर नियम लागू
IPO bidding News: एक सितंबर से सभी आईपीओ की अर्जी पर तभी विचार किए जाएंगे जब अर्जी के साथ बैंक खाते में पैसे ब्लॉक होंगे.
पैसे ब्लॉक होने के बाद ली जाएगी अर्जी
पैसे ब्लॉक होने के बाद ली जाएगी अर्जी
IPO bidding News: साल 2021 पूरा आईपीओ का रहा और इस साल भी कई बड़े आईपीओ मार्केट में दस्तक देने को तैयार है. एलआईसी के आईपीओ से सरकार और सेबी को बड़ी सीख मिली है. रिटेल निवेशकों के साथ-साथ अब QIB और NII का पैसा भी ब्लॉक किया जाएगा. पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन एक सितंबर से सेबी सभी पर यह नियम लागू करने जा रही है.
जी बिजनेस के रिपोर्टर तरुण शर्मा द्वारा बताया गया है कि बैंक खाते में पैसे ब्लॉक होने के बाद ही IPO की अर्जी पर विचार किया जाएगा. QIB, NII सहित सभी पर यह नियम सभी पर लागू होंगे. एक सितंबर से सभी आईपीओ की अर्जी पर तभी विचार किए जाएंगे जब अर्जी के साथ बैंक खाते में पैसे ब्लॉक होंगे. नियम सभी आईपीओ और कन्वर्टिबल इश्यू पर लागू होगा.
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पैसे ब्लॉक होने के बाद ली जाएगी अर्जी
एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफार्म पर अर्जी तभी लेंगे जब अर्जी के साथ पैसे ब्लॉक होंगे. नियम रिटेल, QIB, NII सहित सभी पर लागू होगा. बता दें कि ऐसे आरोप लगे थे कि आईपीओ की ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए बिना पैसे ब्लॉक किए अर्जी वाले रूट का इस्तेमाल हो रहा था. रिटेल निवेशकों के गुमराह होने की आशंका रहती थी, क्योंकि QIB, HNI कोटा के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखकर रिटेल निवेशक पैसे लगाते थे.
कॉजेंट ई-सर्विसेज को IPO के लिए हरी झंडी
वहीं कॉजेंट ई-सर्विसेज लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये पूंजी जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी मिल गई है. दस्तावेजों के अनुसार, आईपीओ के तहत कंपनी 150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी. इसके साथ ही कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा 94.68 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाई जाएगी.
08:17 PM IST