SEBI ने इस कंपनी के प्रमोटर्स समेत 2 लोगों पर लगाया 51 लाख का जुर्माना, इनसाइडर ट्रेडिंग का है आरोप
SEBI Penalty Rs 51 Lakh: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक कंपनी के 2 प्रमोटर्स समेत 2 लोगों पर कुल मिलाकर 51 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है.
SEBI Penalty Rs 51 Lakh: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने Apex Frozen Foods Ltd (AFF) के दो प्रमोटर्स और अन्य 2 लोगों पर 51.14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) के नियमों का उल्लंघन करने के चलते इन सभी लोगों पर कुल 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कंपनी के 2 प्रमोटर्स करुतुरि सुब्रमन्या चौधरी और वल्लेपल्ली हनुमंथा राव पर 11-11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं. इसके अलावा पी दुर्गा प्रसाद पर 30 लाख रुपए के करीब जुर्माना लगाया और देवल्ला सत्या माधवी के खिलाफ 18.14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
जांच में सेबी ने पाया बड़ा घोटाला
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि संस्था ने सितंबर 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच इस कंपनी के शेयरों की जांच बैठाई. सेबी को शिकायत मिली कि Apex Frozen Foods के शेयरों के साथ छेड़छाड़ की जा गई है. सेबी ने पाया कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इंफोर्मेशन (UPSI) के जरिए शेयरों में छेड़छाड़ हुई है.
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मार्केट रेगुलेटर ने पाया कि चौधरी और राव, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे, उन्होंने जिस समय कंपनी के शेयर खरीदे, उस समय उनके पास वित्तीय नतीजों को लेकर जानकारी थी. कंपनी के लिए अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इंफोर्मेशन (UPSI) की अवधि 3 अक्टूबर 2017 से 14 नवंबर 2017 के बीच थी.
इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का किया उल्लंघन
सेबी के आदेश के मुताबिक, माधवी उस समय कंपनी के कर्मचारी और केएमपी थी. सेबी ने अपने आदेश में आगे बताया कि जांच में पाया गया कि UPSI अवधि के दौरान चौधरी ने माधवी को शेयरों का ट्रांसफर किया. माधवी ने UPSI अवधि के दौरान फर्म में ही शेयर खरीदे थे, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन है.
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इसके अलावा सेबी ने पाया कि प्रसाद उस समय कंपनी के अकाउंट मैनेजर थे और उसने ही इन लोगों को शेयरों को खरीदने की सलाह दी थी. प्रसाद ने वित्तीय नतीजों के बारे में पहले से जानकारी दे दी थी, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन है.
13 लाख रुपए से ज्यादा कमाया
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि चौधरी, राव, माधवी और प्रसाद चारों ही कंपनी के इनसाइडर्स थे और UPSI अवधि के समय पोजिशन में थे. इस दौरान इन लोगों ने कंपनी के शेयरों में खरीदारी की थी. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इन चारों लोगों ने इस दौरान गैर कानूनी तरीके से 13.37 लाख रुपए कमाए थे.
10:13 AM IST