SEBI ने खारिज किए इन 11 लोगों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, वॉट्सऐप पर लीक किए थे कई कंपनियों के नतीजे
SEBI on WhatsApp Leak Case: 11 लोगों ने अनपब्लिश्ड प्राइस-सेंसेटिव इन्फोर्मेशन (UPSI) का इस्तेमाल करके एक्सिस बैंक के नतीजे वॉट्सऐप (WhatsApp) पर भेजे थे. इस मामले को अब सेबी ने हटा दिया है.
SEBI on WhatsApp Leak Case: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 11 लोगों के खिलाफ दायर इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले को खारिज कर दिया है. इन 11 लोगों पर आरोप था कि इन्होंने एक्सिस बैंक (Axis Bank) के वित्तीय नतीजे वॉट्सऐप मैसेज के जरिए सर्कुलेट किए थे. सेबी (SEBI) ने अपने आदेश में बताया कि इन 11 लोगों ने अनपब्लिश्ड प्राइस-सेंसेटिव इन्फोर्मेशन (UPSI) का इस्तेमाल करके एक्सिस बैंक के नतीजे वॉट्सऐप (WhatsApp) पर भेजे थे. इन 11 एंटीटी में अमीश अरविंद मालबारी, अरविंद मालबारी, अमरीश सुरेश वकील, फानिल मोतीवाला, कुनाल रमन खन्ना, गौरव गिरीश डेधिया, कोटक कैपिटल पार्टनर्स, हिंगलाज एंटरप्राइज, निधि मेहरा, भरत कुमार वी बागरेचा, मीता महेंद्र शाह और रोशन विवियन सालडान्हा शामिल हैं.
पिछले साल सेबी ने लिया था एक्शन
पिछले साल, सेबी ने TCS और Ultratech Cement सहित आधा दर्जन कंपनियों के वित्तीय परिणामों के बारे में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) के कथित प्रसार से संबंधित मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ अधिनिर्णय की कार्यवाही का निस्तारण किया था.
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मार्च 2021 में वॉट्सऐप लीक मामले (WhatsApp Leak Case) में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों को खारिज कर दिया था और पिछले साल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूरा मामला ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए आधिकारिक नतीजों की पेशकश से पहले ही इन एंटीटी ने वॉट्सऐप ग्रुप पर एक्सिस बैंक समेत कई कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी कर दिए थे. जिसके बाद मार्केट रेगुलेटर ने UPSI मामले के तहत एक जांच बैठाई.
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जांच के दौरान, सेबी ने पाया कि जून 2017 के एक्सिस बैंक के तिमाही नतीजे कंपनी की ओर से जारी किए गए थे लेकिन इस ऐलान से पहले कुछ निश्चित आंकड़ें वॉट्सऐप ग्रुप पर सर्कुलेट हो रहे थे. ऐसा आरोप लगाया गया कि मालबारी, वकील, मोतीवाला, खन्ना, डेधिया ने एक्सिस बैंक के नतीजों को वॉट्सऐप (WhatsApp) पर सर्कुलेट किए और इन्होंने एक इनसाइडर के तौर पर काम किया. जबकि कोटक कैपिटल, हिंगलाज, मेहरा, बागरेचा, शाह और सालदान्हा ने इस कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया. ये पैसा उस दौरान लगाया गया, जब उनके पास UPSI सूचना थी. ऐसे में ये इनसाइडर ट्रेडिंग के उल्लंघन का मामला है.
सेबी ने खारिज किया ऑर्डर
सेबी के एक अधिकारी साहिल मलिक ने कहा कि मुझे लगता है कि वर्तमान मामले में संस्थाओं के खिलाफ लगाए गए आरोप बरकरार नहीं हैं. ऐसे में मालबारी, वकील, मोतीवाला, खन्ना और डेधिया के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन का मामला, जिन्होंने कोटक कैपिटल, हिंगलाज, मेहरा, बागरेचा, शाह और सालदान्हा को UPSI सूचना दी, जिसके आधार पर उन्होंने कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाया था, को हटाया जा रहा है.
09:36 AM IST