बेफ्रिक होकर खरीदें सोना, शुद्धता की मिलेगी गारंटी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
देश में अगले साल 15 जनवरी से सिर्फ बीएसआई हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही बिकेंगे क्योंकि, सरकार ने सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है.
सरकार 2021 से केवल हॉलमार्किंग वाले गहनों की ही बिक्री (Photo- Reuters)
सरकार 2021 से केवल हॉलमार्किंग वाले गहनों की ही बिक्री (Photo- Reuters)
सोना खरीदते (Gold) समय ज्यातादर लोगों को उसकी शुद्धता की चिंता रहती है. बाजार में आपको बिल्कुल खरा सोना (Pure Gold) मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है. अक्सर लोग ठगे भी जाते हैं. लेकिन अब सोने की शुद्धता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. अब आप सोना कहीं से भी खरीदें, खरा ही मिलेगा, बिल्कुल कसौटी पर कसा खरा सोना.
केंद्र सरकार (Central Government) सोने के गहनों की शुद्धता को लेकर एक नया नियम लागू करने जा रही है. सरकार अब बाजार में केवल हॉलमार्क (Hallmark) वाले गहनों की ही बिक्री की अनिवार्यता के नियम को लागू करने जा रही है.
देश में अगले साल 15 जनवरी से सिर्फ बीएसआई हॉलमार्क वाले सोने के गहने ही बिकेंगे क्योंकि, सरकार ने सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है. हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता की कसौटी होगी.
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ज्वेलर्स के पास 1 साल का समय
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि 15 जनवरी, 2020 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए पूरे देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी. पासवान ने कहा कि इससे सोने की शुद्धता परखने में असमर्थ लोगों को लाभ मिलेगा क्योंकि, सोने की प्रमाणिकता देखकर वह खरीदारी कर पाएंगे और उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी.
2021 से सिर्फ होलमार्क ही
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी. इसे लागू करने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा और इस दौरान निजी कारोबारी सोने की प्रमाणिकता परखने के लिए नए जांच केंद्र स्थापित करेंगे. ये जांच केंद्र उन जगहों पर होंगे जहां सोने के आभूषणों की मांग बढ़ेगी. इस दौरान आभूषण विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और खुदरा आभूषण विक्रेता अपने मौजूदा व पुराने स्टॉक को निकाल पाएंगे.
भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) अधिनियम 2016 को 12 अक्टूबर 2017 से और भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) विनियमन 2018 को 14 जून 2018 से लागू किया गया था.
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भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत केंद्र सरकार ने सोने आभूषण व कलाकृति की हॉलमार्किंग करने के लिए धारा 14 और 16 के प्रावधानों को और मजबूत बनाया है, जिससे सोने के समान बेचने वाले सभी आभूषण विक्रेताओं को बीआईएस के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा और सिर्फ हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण व कलाकृतियां ही बेची जाएंगी.
देशभर के 234 जिलों में 877 हॉलमार्किंग सेंटरों पर महज 26,019 ज्वेलर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.
06:33 PM IST