स्टार्टअप्स और उनके इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत, नहीं लगेगा एंजेल टैक्स
स्टार्टअप्स और उनमें निवेश करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. स्टार्टअप्स के शेयर्स पर होने वाली कमाई पर लगाने वाले एंजेल टैक्स (Angel Tax) को सरकार ने समाप्त कर दिया है.
एंजेल टैक्स की वसूली आयकर विभाग करता है. एंजेल टैक्स की शुरुआत 2012 में हुई थी. इसका उद्देश्य मनी लाउड्रिंग पर रोक लगाना था.(Image- Pixabay)
एंजेल टैक्स की वसूली आयकर विभाग करता है. एंजेल टैक्स की शुरुआत 2012 में हुई थी. इसका उद्देश्य मनी लाउड्रिंग पर रोक लगाना था.(Image- Pixabay)