जनता कर्फ्यू : रेल टिकट का रिफंड लेने के लिए फिलहाल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, रेलवे ने दी बड़ी राहत
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, Mar 22, 2020 11:23 AM IST
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वारस के चलते यात्रियों को आ रही मुश्किलों को कुछ आसान बनाने के लिए टिकट रिफंड रूल्स (Railways relaxes Refund Rules) में बड़ी राहत दी है. अगर आपका काउंटर टिकट (PRS counter generated tickets) है और आपको यात्रा नहीं करनी है तो आपको तुरंत स्टेशन जा कर टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के लिए ज्यादा समय देने का ऐलान किया गया है.
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ट्रेन कैंसिल हुई तो इतने दिनों तक मिलेगा रिफंड
अगर आपने 21st March से 15 April 2020 के बीच टिकट कराय है तो आपको टिकट रिफंड रूल्स में राहत मिलेगी. अगर किसी ने 21st March से 15 April 2020 के बीच टिकट बुक कराया है और ट्रेन कैंसिल (Train cancelled) हो गई है तो यात्री को देश में कहीं भी कहीं भी टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्रा की तारीख के 45 दिन बाद तक टिकट कैंसिल कराने की सुविधा मिलेगी.
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45 दिन में काउंटर पर टिकट जमा करना होगा
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ट्रेन कैंसिल नहीं हुई तो फाइल करें टीडीआर
अगर किसी यात्री ने 21st March से 15 April 2020 के बीच किसी ट्रेन में टिकट कराया है तो आप टिकट ट्रेन चलने के 30 दिन बाद तक TDR ( Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकेंगे. 30 दिनों के अंदर काउंटर पर जा कर टिकट जमा करना होगा. सामान्य दिनों में तीन दिनों के अंदर ही टीडीआर फाइल करना होता है. टीडीआर फाइल करने के बाद आपको CCO/ CCM Claims office में जा कर टीडीआर की रसीद जमा करनी होगी. ट्रेन के चार्ट से वेरिफिकेशन के बाद आपको रिफंड दे दिया जाएगा. 60 दिनों के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा.
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