Influencers हैं कि मानते नहीं! रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म्स पर रील्स बनाना नहीं है कूल, सुधार लो ये भूल, वरना...
Indian Railways: रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के आस-पास रील्स बनाने वालों पर रेलवे ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. ऐसे लोगों पर चुन-चुनकर जुर्माना लगाया जा रहा है.
Indian Railways: देश की पहली इंजनलेस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. इसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि आम आदमी से लेकर मंत्री भी चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन को उनके शहर से होकर गुजरना चाहिए. लेकिन यही पॉपुलैरिटी आजकल उसके जी का जंजाल बन गई है. सोशल मीडिया के इंफ्लूएंसर्स और ब्लॉगर्स वंदे भारत (Vande Bharat Express Train) की खूबियां वाले वीडियो काफी चल रहा है. ये इंफ्लूएंसर्स ट्रेन के अंदर घुस-घुसकर इसके वीडियो बनाते हैं, जिससे कई बार पैसेंजर्स को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. रेलवे ने अब ऐसे ब्लॉगर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. रेलवे के नियमों की अनदेखी के लिए इन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.
ब्लॉगर्स पर लगाया चालान
वंदे भारत (Vande Bharat) में घुसकर वीडियो बना रहे इन ब्लॉगर्स के खिलाफ रेलवे ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. बिना प्लेटफॉर्म टिकट के सिर्फ ट्रेन का वीडियो बनाने के उद्देश्य से आए इन ब्लॉगर्स का रेलवे ने चालान करना शुरू कर दिया है.
रील्स बनाने वालों ने भी कर दिया परेशान
आज के समय में लोग वायरल होने के लिए फोटो और वीडियो लेने के लिए वक्त और हालात नहीं देखते हैं. रेलवे समय-समय पर ऐसे लोगों को चेतावनी देती रही है, जो प्लेटफॉर्म पर कलाबाजियां या डांस करते हुए पाए जाते हैं. वहीं, इसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां ट्रैक के किनारे फोटो या सेल्फी लेते हुए लोगों की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई हो. ऐसा करना अपने आप किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देने जैसा है.
पकड़ गए तो होगी जेल
TRENDING NOW
आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या साथ में 6 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
05:11 PM IST