बिना टिकट ट्रैवल कर रही अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता, सफर करने से पहले जान लें अपने अधिकार

Indian Railway Rules: रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन में अगर अकेली महिला रात में सफर कर रही है और उसके पास टिकट नहीं है, तो उसे ट्रेन से उतारा नहीं जा सकता है.
बिना टिकट ट्रैवल कर रही अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता, सफर करने से पहले जान लें अपने अधिकार

(Source: PTI)

Indian Railway Rules: देश में हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इसी के मद्देनजर रेलवे (Indian Railways) अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है और ऐसे में कोच की बेहतर डिजाइन से लेकर ट्रेन की रफ्तार, प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन कोच की सफाई पर ध्यान दिया है. सफर के दौरान रेलवे अपने पैसेंजर्स को कई सारी सुविधाएं देता है. इसके अलावा रेलवे ने कई पैसेंजर फ्रेंडली नियम भी बनाए हैं, जो सफर के दौरान आपको परेशानी से बचा सकते हैं. जैसे रेलवे के नियम (Railway Rules) के मुताबिक, टिकट लिए बिना अकेले यात्रा कर रही महिला को ट्रेन से नहीं उतरा जा सकता.

रेल नियम के अनुसार, अगर किसी महिला को टिकट न होने के कारण अगर ट्रेन से उतार दिया जाता है, तो वह रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है.

क्या है रेलवे का नियम

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रेल नियम (Railway Rules) के अनुसार सफर के दौरान रात में अकेली बेटिकट महिला या बच्चे को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता. कभी-कभी देखा जाता है कि जल्दबाजी या अन्य किसी कारण से कोई महिला या कोई नाबालिक बच्चा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो जाते हैं. ऐसे में उनकी परेशानियों में सहयोग करने के लिए रेलवे ने यात्री फ्रेंडली नियम बनाए हैं.

भारतीय रेल के नियमों के मुताबिक अगर कोई अकेली महिला या अकेला बच्चा रात के समय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो टीटीई उसे ट्रेन से नहीं उतार सकता. ऐसा करने पर संबंधित महिला रेलवे अथॉरिटी से संबंधित टीटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है.

ट्रेन में इस समट टिकट नहीं चेक कर सकते हैं टीटीई

इतना ही नहीं भारतीय रेलवे का यात्री फ्रेंडली एक अन्य नियम ये है कि टिकट जांच करने के लिए टीटीई रात मे सफर के दौरान यात्री को जगाकर, टिकट दिखाने की मांग नहीं कर सकते. रेल के नियम के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक यात्री आराम की नींद ले सकते हैं, लेकिन यह नियम उन यात्रियों के लिए लागू नहीं होता जो रात में ही ट्रेन में सवार हुए हैं.

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