Ticket Cancellation: टिकट कैंसिल करने पर वसूला जाएगा GST! रेलवे ने जारी किया स्पष्टीकरण
GST on Train Ticket Cancellation: ट्रेन टिकट कैंसिल होने पर जीएसटी चार्ज लगता है या नहीं, इसे लेकर रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है.
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
GST on Train Ticket Cancellation: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी लगेगा या नहीं, ये बहस लंबे समय से चल रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने इसे लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए लिखा कि ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियम और प्रस्तावों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. मंत्रालय ने कहा कि 23 सितंबर 2017 को जारी बयान के मुताबिक, ट्रेन टिकट बुक करते समय जो जीएसटी चार्ज लगाया जाता है, वो ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय यात्री को रिफंड किया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि बुकिंग के समय लिया गया जीएसटी भी टिकट के मूल्य के साथ वापस कर दिया जाता है.
रेलवे मंत्रालय ने क्यों जारी किया स्पष्टीकरण
बता दें कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि एसी क्लास के ट्रेन टिकट को कैंसिल करने पर 5 फीसदी जीएसटी चार्ज (GST Charge) वसूला जाएगा. बता दें कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने रेलवे मंत्रालय के ट्वीट करते हुए एक ट्वीट किया और बताया कि मंत्रालय ने इस जीएसटी चार्ज पर स्पष्टीकरण जारी किया है.
As per instruction issued dated Sept 23, 2017, in case of cancellation of tickets, refund amount due as per Railway Cancellation of tickets and Refund of Fare Rule along with the total amount of GST charged at the time of booking is refunded in full: Ministry of Railways
— ANI (@ANI) August 29, 2022
हालांकि हर टिकट को कैंसिल कराने पर रेल विभाग कुछ कैंसिलेशन चार्ज वसूलता है, जो उसके रिफंड नियमों के तहत लागू होता है. इस कैंसिलेशन चार्ज पर रेलवे अब भी जीएसटी वसूल करेगा. रेल विभाग के मुताबिक, ये जीएसटी वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार लिया जाता है. हालांकि ये जीएसटी चार्ज सिर्फ एसी और फर्स्ट क्लास के टिकट पर लागू होता है.
किस टिकट पर कितना कैंसिलेशन चार्ज
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रेलवे के कैंसिलेशन नियम के तहत, कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल कराया जाता है. एसी फर्स्ट क्लास पर 240 रुपए, एसी टीयर 2 पर 200 रुपए, एसी टीयर 3 और चेयर कार पर 180 रुपए, स्लीपर क्लास पर 120 रुपए और सेकेंड क्लास के टिकट पर 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है.
अगर ट्रेन छूटने के 12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया जाता है तो टिकट के किराए का 25 फीसदी शुल्क वसूला जाता है. वहीं ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 50 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज वसूल किया जाता है.
01:47 PM IST