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यह उत्पाद केवल SafeGold से खरीदे गए Digital Gold वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. (File Photo)
Digital Gold: अब आप अपना सोना (Gold) लीज पर देकर कमाई कर सकते हैं. ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म सेफगोल्ड (SafeGold) ने गोल्ड लीजिंग प्लेटफॉर्म 'Gains' पेश किया है. इसके तहत आप अपना Digital Gold को पट्टे पर देकर कमाई कर सकेंगे. यह लीज फिक्स्ड टेन्योर के लिए होगी. आपको डिजिटल गोल्ड पर रेंट मिलेगा, जो यील्ड के रूप में होगा. बता दें कि यील्ड का भुगतान सोने के रूप में किया जाएगा, जो आपके SafeGold खाते में जमा होगा. आप इस सोने को किसी भी समय बेच सकते हैं और फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
सेफगोल्ड के मुताबिक, गोल्ड लीजिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप अपनी सोने की धातु (डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित) को जौहरी और आभूषण निर्माताओं को लीज पर दे सकते हैं, जो सोने की धातु का उपयोग अपनी कार्यशील पूंजी के हिस्से के रूप में करेंगे. एक निश्चित अवधि के बाद पट्टेदार लीज के किराये के भुगतान आपके गोल्ड के साथ वापस कर देगा.
फिलहाल, यह उत्पाद केवल SafeGold से खरीदे गए Digital Gold वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. जल्द ही घर में पड़े अपने फिजिकल गोल्ड को लीज पर देने की सुविधा मिलेगी. एक इंडियन मोबाइल नंबर, बैंक खाता, पैन और बैंक वेरिफिकेशन चेक पूरा होने के बाद एक NRI गोल्ड लीजिंग में भाग ले सकता है. वहीं अवयस्क गोल्ड लीज में भाग नहीं ले सकता.
इस योजना के तहत एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 ग्राम और अधिकतम 20 ग्राम Digital Gold लीज पर दे सकता है.लीज 30 दिन से 364 दिन के लिए की जा सकती है. आप अपना सोना एक से ज्यादा ज्वैलर्स को दे सकते हैं. लीज के दौरान आप अपना सोना नहीं बेच पाएंगे क्योंकि इसे तिजोरी से हटाकर ज्वैलर्स को दे दिया जाता है.
आप सालाना 3-6% यील्ड कमा सकते हैं. यील्ड का कैलकुलेशन रोजाना के हिसाब से होगा. इसे हर महीने आपके डिजिटल गोल्ड खाते में डाल दिया जाएगा. सेफगोल्ड ने कहा कि डिजिटल गोल्ड को लीज पर देने वाले व्यक्ति को रुपये में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा.
गोल्ड लीजिंग ऑफर में भाग लेने के लिए आपका PAN जरूरी है. जब तक आप अपना PAN नहीं देंगे और अपना पैन वेरिफाई प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, तब तक आप लीज में भाग नहीं ले पाएंगे.
सेफगोल्ड के पास फिलहाल नॉमिनेशन की सुविधा नहीं है. हालांकि, मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी अकाउंट के एक्सेस के लिए कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं. उन्हें एक हलफनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति का प्रमाण जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे.
Digital Gold के लिए टैक्सेशन फिजिकल गोल्ड की तरह ही माना जाता है, यानी कैपिटल एसेट, जिस पर प्रोडक्ट बेचने पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है. आपके गोल्ड यील्ड पर कोई टीडीएस (TDS) या अन्य टैक्स की कटौती नहीं होती है.