Post Office Scheme: ₹10 लाख जमा पर ब्याज से ₹4.10 लाख की गारंटीड कमाई, जानिए हर डीटेल
Post Office SCSS: इस स्कीम में सालाना 8.2 फीसदी ब्याज मिलता है. इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है.
Post Office Scheme
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Post Office Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): सीनियर सिटीजन के लिए डाक घर (Post Office) की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स निवेश का बेहतर शानदार ऑप्शन रही हैं. इसमें गारंटडी रिटर्न के साथ डिपॉजिट पूरी तरह सेफ रहता है. इनमें निवेश पर मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर नहीं होता है. पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक, इस स्कीम में सालाना 8.2 फीसदी ब्याज मिलता है. इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है. इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है.
₹10 लाख पर डिपॉजिट ₹14.10 लाख
अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एकमुश्त 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो सालाना 8.2 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर कुल रकम 14,10,000 रुपये होगी. यहां आपको ब्याज से 4,10,000 रुपये की गारंटीड कमाई होगी. इस तरह, हर तिमाही ब्याज 20,500 रुपये मिलेगा.
कौन खुलवा सकता है अकाउंट
डाक घर की SCSS के अंतर्गत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वह भी SCSS में अकाउंट खोल सकता है. लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक माह के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
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इस स्कीम में डिपॉजिटर इंडिविजुअल या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है. लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 30 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती.
3 साल कर सकते हैं एक्सटेंड
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में अकाउंट होल्डर प्रीमैच्योर क्लोजर कर सकते हैं. लेकिन पोस्ट ऑफिस केवल अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बंद अकाउंट क्लोज करने पर डिपॉजिट का 1.5 फीसदी काटेगा, वहीं 2 साल बाद बंद करने पर डिपॉजिट का 1 फीसदी काटा जाएगा. मैच्योरिटी होने के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी.
अकाउंट खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है. इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जबकि ब्याज से कमाई पर टैक्स लगता है.
08:52 AM IST